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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरपंच से रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक - राजस्थान हाई कोर्ट न्यूज

नागौर की दो ग्राम पंचायतों की सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ सोलर लाइट्स खरीद मामले में वसूली के आदेशों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले की याचिका और स्टे याचिका दोनों में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Petition of Sarpanch in High Court, Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरपंच से रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक
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Published : Jun 1, 2020, 8:51 PM IST

जोधपुर. नागौर जिला परिषद के तहत मूंडवा पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों की सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ सोलर लाइट्स की खरीद मामले में वसूली बाबत 24 दिसम्बर 2019 को जारी आदेशों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने एक अहम आदेश के तहत रोक लगा दी है.

इस मामले में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, सीईओ जिला परिषद नागौर और बीडीओ पंचायत समिति मूंडवा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सरपंच सुशीला देवी और वहां के सचिव ग्राम सेवक मुख्तार सिंह और ग्राम पंचायत धवा सरपंच केशी देवी और वहां के सचिव-ग्राम सेवक चोलाराम की ओर से वीसी पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष पटेल ने कहा कि दोनों ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट्स की खरीदारी की गई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरपंच से रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक

पढ़ें- जोधपुर में कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर भीतरी इलाके में खुला बाजार, दुकानदारों को नियम फॉलो करने के सख्त आदेश

विभाग ने इस पर जांच करवाई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भाग नहीं लिया. ना ही उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया. इसके बाजवूद विभाग की ओर से एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर 24 दिसम्बर 2019 को एक आदेश जारी करते हुए दोनों ग्राम पंचायतों की सरपंच और सचिवों के खिलाफ सोलर लाइट के संपूर्ण मूल्य की राशि की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जहां मामले की याचिका और स्टे याचिका दोनों में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं अगली सुनवाई तक विभागीय आदेश के तहत किसी तरह की रिकवरी वसूली करने पर रोक लगा दी है.

गौशालाओं को अनुदान की जनहित याचिका की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने गौ-शालाओं को अनुदान बाबत अखिल भारतीय संत समाज की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने वीसी पर बताया कि 27 मई 2020 को कोर्ट की ओर से जारी निर्देशानुसार उन्होंने अतिरिक्त शपथ पत्र कार्यालय में पेश कर दिया है.

गौशालाओं को अनुदान की जनहित याचिका की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित

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अधिवक्ता मोती सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान जिन बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की थी, उन पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे. इसलिए उन्होंने सोमवार को राज्य सरकार के पास गौ-निधि में उपलब्ध फंड से संबंधित जानकारी पेश की है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की जानकारी कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से भी पेश किए जाने के निर्देश दिए थे.

जोधपुर. नागौर जिला परिषद के तहत मूंडवा पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों की सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ सोलर लाइट्स की खरीद मामले में वसूली बाबत 24 दिसम्बर 2019 को जारी आदेशों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने एक अहम आदेश के तहत रोक लगा दी है.

इस मामले में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, सीईओ जिला परिषद नागौर और बीडीओ पंचायत समिति मूंडवा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सरपंच सुशीला देवी और वहां के सचिव ग्राम सेवक मुख्तार सिंह और ग्राम पंचायत धवा सरपंच केशी देवी और वहां के सचिव-ग्राम सेवक चोलाराम की ओर से वीसी पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता मनीष पटेल ने कहा कि दोनों ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट्स की खरीदारी की गई थी.

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विभाग ने इस पर जांच करवाई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भाग नहीं लिया. ना ही उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया. इसके बाजवूद विभाग की ओर से एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर 24 दिसम्बर 2019 को एक आदेश जारी करते हुए दोनों ग्राम पंचायतों की सरपंच और सचिवों के खिलाफ सोलर लाइट के संपूर्ण मूल्य की राशि की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद जहां मामले की याचिका और स्टे याचिका दोनों में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं अगली सुनवाई तक विभागीय आदेश के तहत किसी तरह की रिकवरी वसूली करने पर रोक लगा दी है.

गौशालाओं को अनुदान की जनहित याचिका की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने गौ-शालाओं को अनुदान बाबत अखिल भारतीय संत समाज की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने वीसी पर बताया कि 27 मई 2020 को कोर्ट की ओर से जारी निर्देशानुसार उन्होंने अतिरिक्त शपथ पत्र कार्यालय में पेश कर दिया है.

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अधिवक्ता मोती सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान जिन बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश की थी, उन पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे. इसलिए उन्होंने सोमवार को राज्य सरकार के पास गौ-निधि में उपलब्ध फंड से संबंधित जानकारी पेश की है. उन्होंने कहा कि इसी तरह की जानकारी कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से भी पेश किए जाने के निर्देश दिए थे.

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