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Ganod Murder Case: Rajasthan High court ने गैंगस्टर आनंदपाल के भाई सहित 6 आरोपियों को किया बरी

राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की मुख्यपीठ जोधपुर ने बहुचर्चित गनोड हत्याकांड (Ganod murder case) के मामले में पेश अपील पर सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया है. इसमें कुख्यात गैंगस्टर आनन्दपाल का भाई भी शामिल है.

Rajasthan High court
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Published : Dec 18, 2021, 11:20 AM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की मुख्यपीठ जोधपुर हाईकोर्ट ने बहुचर्चित गनोड हत्याकांड (Ganod murder case) के मामले में पेश अपील पर सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया है. इसमें कुख्यात गैंगस्टर आनन्दपाल का भाई भी शामिल है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में अपीलार्थी रामसिंह और अन्य की ओर से एडीजे न्यायालय के द्वारा चर्चित गनोड हत्याकांड (Ganod murder case) में 7 जून 2018 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी. एडीजे न्यायालय सुजानगढ़ ने इस मामले में अपीलार्थी रामसिंह, कैलाशदान उर्फ केडी चारण, महावीर सिंह, छोटू सिंह, मंजीत सिंह और मोंटी सिंह उर्फ महिपालसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

पढ़ें- Rajasthan High court: बदरवास रोड से जुड़े अवमानना मामले में जेडीसी हाईकोर्ट में पेश

मामले के अनुसार सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में 29 जून 2011 को आनंदपाल सिंह सहित 11 अपराधियों ने एक शराब के ठेके पर गोलीबारी की, जिससे राकेश की मौत हो गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामसिंह, छोटू सिंह, महावीर सिंह, केडी चारण, प्रताप सिंह, मोंटी सिंह और आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत सिंह को धारा 148, 149 एवं 302 के तहत मृतक राकेश की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया था.

उच्च न्यायालय में अपीलार्थीयों की ओर से अधिवक्ता आर के चारण, अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा और उनकी सहयोगी प्रियंका बोराणा ने पैरवी की. न्यायालय ने इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करते हुए 17 सितंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, शुक्रवार को इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एडीजे न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हुए अपीलार्थीयों की अपीलों को मंजूर करते हुए इन सभी को बरी कर दिया है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की मुख्यपीठ जोधपुर हाईकोर्ट ने बहुचर्चित गनोड हत्याकांड (Ganod murder case) के मामले में पेश अपील पर सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया है. इसमें कुख्यात गैंगस्टर आनन्दपाल का भाई भी शामिल है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में अपीलार्थी रामसिंह और अन्य की ओर से एडीजे न्यायालय के द्वारा चर्चित गनोड हत्याकांड (Ganod murder case) में 7 जून 2018 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी. एडीजे न्यायालय सुजानगढ़ ने इस मामले में अपीलार्थी रामसिंह, कैलाशदान उर्फ केडी चारण, महावीर सिंह, छोटू सिंह, मंजीत सिंह और मोंटी सिंह उर्फ महिपालसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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मामले के अनुसार सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में 29 जून 2011 को आनंदपाल सिंह सहित 11 अपराधियों ने एक शराब के ठेके पर गोलीबारी की, जिससे राकेश की मौत हो गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामसिंह, छोटू सिंह, महावीर सिंह, केडी चारण, प्रताप सिंह, मोंटी सिंह और आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत सिंह को धारा 148, 149 एवं 302 के तहत मृतक राकेश की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया था.

उच्च न्यायालय में अपीलार्थीयों की ओर से अधिवक्ता आर के चारण, अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा और उनकी सहयोगी प्रियंका बोराणा ने पैरवी की. न्यायालय ने इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करते हुए 17 सितंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, शुक्रवार को इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एडीजे न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हुए अपीलार्थीयों की अपीलों को मंजूर करते हुए इन सभी को बरी कर दिया है.

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