जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार (Gehlot Government) की ओर से पदोन्नति निरस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जनसुनवाई की. हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली नेपालसिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति आदेश निरस्त करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.
न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने नेपालसिंह और अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए स्थगन आदेश पारित किया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विक्रमसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए कहा कि जोधपुर संभाग के अधीन वन मंडल में कार्यरत वनरक्षकों की विभागीय पदोन्नति समिति की ओर से नेपालसिंह और अन्य को सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति की गई थी.
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पदोन्नति के बाद विभाग ने याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति निरस्त करते हुए उन्हें फिर वनरक्षक के पद पर पदावन्न कर दिया. जिस पर न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दी है.