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जोधपुर: पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन से जुड़े मामले में हलफनामा पेश करने के लिए सरकार ने मांगा समय

पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन से जुड़े मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर (Rajasthan High Court Jodhpur) में सुनवाई हुई. राजस्थान सरकार ने हलफनामा पेश करने के लिए समय मांगा है.

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Published : Jul 14, 2021, 9:32 PM IST

Updated : Jul 14, 2021, 9:41 PM IST

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हलफनामा पेश करने के लिए सरकार ने मांगा समय

जोधपुर: पाक विस्थापितों को राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार के वैक्सीन नहीं दिये जाने के मामले में हलफनामा पेश करने के लिए राज्य सरकार ने समय देने का अनुरोध किया. वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

राजस्थान सरकार की ओर से बताया गया कि पहले जारी आदेशानुसार राज्य के मुख्य सचिव का शपथ पत्र पेश कर दिया गया है. 3 जून 2021 को दिये गए निर्देशानुसार विस्तृत हलफनामा पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 10 अगस्त को सुनवाई तय की है. राज्य के मुख्य सचिव की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का काम अब शुरू कर दिया गया है.

पढ़ें: ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मिली जमानत

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि 6 मई 2021 को जारी एसओपी में पाक विस्थापितों को लेकर निर्देश नहीं हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार पाक विस्थापितों को लेकर एसओपी में निर्देश दे ताकि उनको वैक्सीन लगाई जा सके. उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब पिछली सुनवाई पर 28 मई को ही आदेश दिया कि केन्द्र सरकार ने 6 मई 2021 को जारी एसओपी में देश के सभी नागरिक शामिल हैं तो अलग से पाक विस्थापितों के लिए निर्देश की जरूरत नहीं है. बार-बार केवल केन्द्र सरकार को पाक विस्थापितों के लिए पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के जरिये क्लियर कर दिया तो अबतक वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है?

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिये थे कि अगली सुनवाई पर विस्तृत हलफनामा पेश करें कि केन्द्र सरकार द्वारा 6 मई 2021 को जारी एसओपी की पालना में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. हलफनामे में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार पाक विस्थापितों को वैक्सीन के लिए योग्य क्यों नहीं मानती है, जबकि उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि एसओपी में पाक विस्थापितों को छोड़ा नहीं गया है तो फिर वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं?

जोधपुर: पाक विस्थापितों को राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार के वैक्सीन नहीं दिये जाने के मामले में हलफनामा पेश करने के लिए राज्य सरकार ने समय देने का अनुरोध किया. वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

राजस्थान सरकार की ओर से बताया गया कि पहले जारी आदेशानुसार राज्य के मुख्य सचिव का शपथ पत्र पेश कर दिया गया है. 3 जून 2021 को दिये गए निर्देशानुसार विस्तृत हलफनामा पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 10 अगस्त को सुनवाई तय की है. राज्य के मुख्य सचिव की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का काम अब शुरू कर दिया गया है.

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राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि 6 मई 2021 को जारी एसओपी में पाक विस्थापितों को लेकर निर्देश नहीं हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार पाक विस्थापितों को लेकर एसओपी में निर्देश दे ताकि उनको वैक्सीन लगाई जा सके. उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब पिछली सुनवाई पर 28 मई को ही आदेश दिया कि केन्द्र सरकार ने 6 मई 2021 को जारी एसओपी में देश के सभी नागरिक शामिल हैं तो अलग से पाक विस्थापितों के लिए निर्देश की जरूरत नहीं है. बार-बार केवल केन्द्र सरकार को पाक विस्थापितों के लिए पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के जरिये क्लियर कर दिया तो अबतक वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है?

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिये थे कि अगली सुनवाई पर विस्तृत हलफनामा पेश करें कि केन्द्र सरकार द्वारा 6 मई 2021 को जारी एसओपी की पालना में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. हलफनामे में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार पाक विस्थापितों को वैक्सीन के लिए योग्य क्यों नहीं मानती है, जबकि उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि एसओपी में पाक विस्थापितों को छोड़ा नहीं गया है तो फिर वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं?

Last Updated : Jul 14, 2021, 9:41 PM IST
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