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मेहरानगढ़ दुखांतिकाः राजस्थान हाईकोर्ट ने कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश - rajasthan high court

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुखांतिका से जुड़ी दो कैबिनेट उपसमिति की ओर से पेश रिपोर्ट को अगली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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उपसमिति की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश
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Published : Aug 12, 2021, 10:48 PM IST

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मानाराम की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई की. न्यायालय ने कहा कि 2 सितंबर 2019 को जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसे अवलोकन के लिए अब खोला जाना आवश्यक है. न्यायालय ने रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है. इसके साथ सुनवाई को 6 सितंबर तक स्थगित कर दिया है.

पढ़ें : #JeeneDo: मजदूरी के लिए बंगाल से लाया जोधपुर, दुष्कर्म कर अनैतिक काम में डाला...मामला दर्ज

गौरतलब है कि जोधपुर शहर में कुछ साल पहले मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इस दुखांतिका से व्यथित होकर मानाराम ने जनहित याचिका पेश की थी. जिसमें सरकार ने जांच के लिए जस्टिस जसराज चौपड़ा की समिति बनाई थी.

आयोग ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. साथ ही दो कैबिनेट उपसमिति भी बनाई गई थी. उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. ये रिपोर्ट उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश दिए हैं.

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मानाराम की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई की. न्यायालय ने कहा कि 2 सितंबर 2019 को जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसे अवलोकन के लिए अब खोला जाना आवश्यक है. न्यायालय ने रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है. इसके साथ सुनवाई को 6 सितंबर तक स्थगित कर दिया है.

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गौरतलब है कि जोधपुर शहर में कुछ साल पहले मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. इस दुखांतिका से व्यथित होकर मानाराम ने जनहित याचिका पेश की थी. जिसमें सरकार ने जांच के लिए जस्टिस जसराज चौपड़ा की समिति बनाई थी.

आयोग ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. साथ ही दो कैबिनेट उपसमिति भी बनाई गई थी. उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. ये रिपोर्ट उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक की अभिरक्षा में रखी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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