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बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा बैठक में कई प्रस्ताव पारित, आगामी वर्ष के बजट का भी अनुमोदन - बार काउंसिल ऑफ राजस्थान

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक शनिवार को कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सभागार, जोधपुर में हुई. साधारण सभा की ओर से अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक दुराचरणों के बाबत प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए.

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, Bar Council of Rajasthan
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान
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Published : Jul 24, 2021, 9:04 PM IST

जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक शनिवार को कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सभागार, जोधपुर में हुई. साधारण सभा की ओर से अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक दुराचरणों के बाबत प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए. साधारण सभा ने राज्य सरकार की ओर से बार काउंसिल को भेजे गए ड्राफ्ट बिल ऑफ द राजस्थान एडवोकेट बिल 2021 पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए, इसमें बिना कोई संशोधन किए ही बिल को सर्वसम्मती से अनुमोदन किया गया और राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि इसे तुरन्त ही राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में रखकर लागू किया जाए.

यह भी पढ़ेंः RAS परिणाम विवाद : डोटासरा के बचाव में आए भाजपा के पूर्व सांसद CR चौधरी

साधारण सभा की ओर से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों की सेवा नियमों में संशोधन से सम्बंधित गठित समिति की ओर से प्रस्तुत रिर्पोट का अनुमोदन करते हुए उसे बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को भिजवाए जाने के लिए निर्णय लिया गया. साधारण सभा की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर आज से पिछले 5 वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका क्या निस्तारण किया गया, इसकी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय से मंगवाए जाने के लिए निर्णय लिया गया.

जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक शनिवार को कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सभागार, जोधपुर में हुई. साधारण सभा की ओर से अधिवक्ताओं के विरुद्ध व्यावसायिक दुराचरणों के बाबत प्राप्त शिकायतों पर विचार विमर्श कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए. साधारण सभा ने राज्य सरकार की ओर से बार काउंसिल को भेजे गए ड्राफ्ट बिल ऑफ द राजस्थान एडवोकेट बिल 2021 पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए, इसमें बिना कोई संशोधन किए ही बिल को सर्वसम्मती से अनुमोदन किया गया और राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि इसे तुरन्त ही राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में रखकर लागू किया जाए.

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साधारण सभा की ओर से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों की सेवा नियमों में संशोधन से सम्बंधित गठित समिति की ओर से प्रस्तुत रिर्पोट का अनुमोदन करते हुए उसे बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को भिजवाए जाने के लिए निर्णय लिया गया. साधारण सभा की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर आज से पिछले 5 वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका क्या निस्तारण किया गया, इसकी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालय से मंगवाए जाने के लिए निर्णय लिया गया.

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