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DJ कैडर की भर्ती के लिए लिंक 16 मार्च से होगा एक्टिव - Rajasthan News

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला जज कैडर भर्ती 2020 के ऑन लाइन आवेदन के लिए लिंक दोबारा एक्टिव कर दिया है. जिला जज कैडर के लिए 16 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे से लिंक एक्टिव होगा जो कि 31 मार्च 2021 की शाम को 5 बजे तक रहेगा. इस दौरान जिला जज कैडर के लिए ऑन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Mar 10, 2021, 10:18 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला जज कैडर भर्ती 2020 के ऑन लाइन आवेदन के लिए लिंक दोबारा एक्टिव कर दिया है. जिला जज कैडर के लिए 16 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे से लिंक एक्टिव होगा जो कि 31 मार्च 2021 की शाम को 5 बजे तक रहेगा.

इस दौरान जिला जज कैडर के लिए ऑन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे. वहीं, परीक्षा शुल्क के लिए 16 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे से 1 अप्रैल 2021 की रात्रि 11:59 तक जमा करवाई जा सकेगी. रजिस्ट्रार ने बुधवार को इसके लिए एक सूचना जारी की है.

परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सूचना पहुंचाने को लेकर नीति बनाए आयोगः राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी की ओर से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत स्तर पर सूचनाएं नहीं पहुंचायी जाती हैं, जिसके चलते कई बार मेरिट में आने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित होना पड़ता है, जबकि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से शुल्क भी लिया जाता है.

यह भी पढ़ेंः जयपुर: बेखौफ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर व्यक्ति से लूट लिए 46 लाख रुपए

अदालत ने कहा कि आरपीएससी को परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों तक इसकी सूचना पहुंचाने को लेकर नीति बनानी चाहिए. अगर ऐसी नीति बनती है तो अदालतों में अनावश्यक मुकदमें भी नहीं आएगे. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन से वंचित करने वाले आयोग के आदेश को रद्द करते हुए उसे मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रेणू चौहान की याचिका पर दिए.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला जज कैडर भर्ती 2020 के ऑन लाइन आवेदन के लिए लिंक दोबारा एक्टिव कर दिया है. जिला जज कैडर के लिए 16 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे से लिंक एक्टिव होगा जो कि 31 मार्च 2021 की शाम को 5 बजे तक रहेगा.

इस दौरान जिला जज कैडर के लिए ऑन लाइन आवेदन किए जा सकेंगे. वहीं, परीक्षा शुल्क के लिए 16 मार्च 2021 को दोपहर एक बजे से 1 अप्रैल 2021 की रात्रि 11:59 तक जमा करवाई जा सकेगी. रजिस्ट्रार ने बुधवार को इसके लिए एक सूचना जारी की है.

परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सूचना पहुंचाने को लेकर नीति बनाए आयोगः राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आरपीएससी की ओर से परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत स्तर पर सूचनाएं नहीं पहुंचायी जाती हैं, जिसके चलते कई बार मेरिट में आने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित होना पड़ता है, जबकि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से शुल्क भी लिया जाता है.

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अदालत ने कहा कि आरपीएससी को परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों तक इसकी सूचना पहुंचाने को लेकर नीति बनानी चाहिए. अगर ऐसी नीति बनती है तो अदालतों में अनावश्यक मुकदमें भी नहीं आएगे. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन से वंचित करने वाले आयोग के आदेश को रद्द करते हुए उसे मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रेणू चौहान की याचिका पर दिए.

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