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सब इंस्पेक्टर भर्ती- 2018 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भेदभाव करने पर आरपीएससी से जवाब तलब

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफल महिला अभ्यर्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में दक्षता परीक्षा में भेदभाव को लेकर एक याचिका दायर की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरपीएससी से जवाब तलब किया है.

sub inspector recruitment, सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा
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Published : Oct 14, 2019, 8:21 PM IST

जोधपुर. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के दौरान किए गए इंतजामों में भेदभाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की. न्यायालय ने इस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान पुलिस से जवाब तलब किया है.

आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा में भेदभाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई

याचिकाकर्ता कृतिका ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता जांचने के लिए जयपुर के पीटीआई ग्राउंड पर बुलाया गया. इस ग्राउंड के पास ही स्टेडियम ग्राउंड में भी शारीरिक दक्षता की जांच चल रही थी. जहां बुलाए गए प्रतिभागियों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे. जैसे दौड़ के लिए ट्रैक, लॉन्ग जंप के लिए मार्किंग सहित सभी व्यवस्थाए की गई.

पढ़ेंः गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसलाः मीसा और डीआरआई बंदियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से इनकार...सुविधाओं पर रोक

लेकिन पीटीआई ग्राउंड में ट्रैक नहीं बना कर वहां बालू रेत बिछी थी. साथ ही लॉन्ग जंप के स्थान पर भी बालू रेत बिछाई गई थी जिसके चलते याचिकाकर्ता अपना सही प्रदर्शन नहीं कर सकी. ऐसे में उसे दक्षता से बाहर होना पड़ा. इसकी शिकायत उसने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई.

पढ़ेंः Etv Bharat की खबर पर लगी मुहरः अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे प्रदेश में महापौर और सभापति के होने वाले चुनाव

इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के इंतजाम में भेदभाव करने का आरोप लगाया. जिस पर कोर्ट में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान पुलिस वा आरपीएससी से जवाब तलब किया है.

जोधपुर. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के दौरान किए गए इंतजामों में भेदभाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की. न्यायालय ने इस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान पुलिस से जवाब तलब किया है.

आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा में भेदभाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई

याचिकाकर्ता कृतिका ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता जांचने के लिए जयपुर के पीटीआई ग्राउंड पर बुलाया गया. इस ग्राउंड के पास ही स्टेडियम ग्राउंड में भी शारीरिक दक्षता की जांच चल रही थी. जहां बुलाए गए प्रतिभागियों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे. जैसे दौड़ के लिए ट्रैक, लॉन्ग जंप के लिए मार्किंग सहित सभी व्यवस्थाए की गई.

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लेकिन पीटीआई ग्राउंड में ट्रैक नहीं बना कर वहां बालू रेत बिछी थी. साथ ही लॉन्ग जंप के स्थान पर भी बालू रेत बिछाई गई थी जिसके चलते याचिकाकर्ता अपना सही प्रदर्शन नहीं कर सकी. ऐसे में उसे दक्षता से बाहर होना पड़ा. इसकी शिकायत उसने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई.

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इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के इंतजाम में भेदभाव करने का आरोप लगाया. जिस पर कोर्ट में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान पुलिस वा आरपीएससी से जवाब तलब किया है.

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Body:जोधपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के दौरान किए गए इंतजामों में भेदभाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान पुलिस से जवाब तलब किया है ।याचिकाकर्ता कृतिका ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता जांचने के लिए जयपुर के पीटीआई ग्राउंड पर बुलाया गया इस ग्राउंड के पास ही स्टेडियम ग्राउंड में भी शारीरिक दक्षता की जांच चल रही थी जहां बुलाए गए प्रतिभागियों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे जैसे दौड़ के लिए ट्रैक लॉन्ग जंप के लिए मार्किंग सहित सभी व्यवस्थाए की गई लेकिन पीटीआई ग्राउंड में ट्रैक नही बना कर वहां बालू रेत बिछी थी एवं लॉन्ग जंप के स्थान पर भी बालू रेत बिछाई गई थी जिसके चलते याचिकाकर्ता अपना सही प्रदर्शन नहीं कर सकी। उसे दक्षता से बाहर होना पड़ा। इसकी शिकायत उसने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई ।इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के इंतजाम में भेदभाव करने का आरोप लगाया जिस पर कोर्ट में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान पुलिस वा आरपीएससी से जवाब तलब किया है।

बाईट रिपुदमन सिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता


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