जोधपुर. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तहत रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा के दौरान किए गए इंतजामों में भेदभाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की. न्यायालय ने इस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग व राजस्थान पुलिस से जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ता कृतिका ने सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता जांचने के लिए जयपुर के पीटीआई ग्राउंड पर बुलाया गया. इस ग्राउंड के पास ही स्टेडियम ग्राउंड में भी शारीरिक दक्षता की जांच चल रही थी. जहां बुलाए गए प्रतिभागियों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे. जैसे दौड़ के लिए ट्रैक, लॉन्ग जंप के लिए मार्किंग सहित सभी व्यवस्थाए की गई.
लेकिन पीटीआई ग्राउंड में ट्रैक नहीं बना कर वहां बालू रेत बिछी थी. साथ ही लॉन्ग जंप के स्थान पर भी बालू रेत बिछाई गई थी जिसके चलते याचिकाकर्ता अपना सही प्रदर्शन नहीं कर सकी. ऐसे में उसे दक्षता से बाहर होना पड़ा. इसकी शिकायत उसने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई.
इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के इंतजाम में भेदभाव करने का आरोप लगाया. जिस पर कोर्ट में याचिका स्वीकार करते हुए राजस्थान पुलिस वा आरपीएससी से जवाब तलब किया है.