ETV Bharat / city

टोल वसूली को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों से टोल वसूली पर दायर याचिका पर प्रांरिभक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और टोल बूथ कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में दस मई तक जवाब तलब किया है.

petition filed for toll collection, jodhpur news
टोल वसूली को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
author img

By

Published : Apr 6, 2021, 2:52 AM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों से टोल वसूली पर दायर याचिका पर प्रांरिभक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और टोल बूथ कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में दस मई तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने विष्णु प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: एक ही मामले में बार-बार याचिका पेश करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

विष्णुप्रकाश की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया ने दिव्यांगजनों से टोल फ्री की गाइडलाइन जारी कर रखी है. उसके बावजूद स्टेट टोल बूथ पर दिव्यांगजनों से टोल वसूला जा रहा है. उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया, जिस पर उन्होंने समय चाहा. उच्च न्यायालय ने आगामी दस मई को याचिका पर सुनवाई मुकरर्र की है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों से टोल वसूली पर दायर याचिका पर प्रांरिभक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और टोल बूथ कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में दस मई तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने विष्णु प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: एक ही मामले में बार-बार याचिका पेश करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

विष्णुप्रकाश की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया ने दिव्यांगजनों से टोल फ्री की गाइडलाइन जारी कर रखी है. उसके बावजूद स्टेट टोल बूथ पर दिव्यांगजनों से टोल वसूला जा रहा है. उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया, जिस पर उन्होंने समय चाहा. उच्च न्यायालय ने आगामी दस मई को याचिका पर सुनवाई मुकरर्र की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.