जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों से टोल वसूली पर दायर याचिका पर प्रांरिभक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और टोल बूथ कंपनी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में दस मई तक जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने विष्णु प्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.
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विष्णुप्रकाश की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया ने दिव्यांगजनों से टोल फ्री की गाइडलाइन जारी कर रखी है. उसके बावजूद स्टेट टोल बूथ पर दिव्यांगजनों से टोल वसूला जा रहा है. उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया, जिस पर उन्होंने समय चाहा. उच्च न्यायालय ने आगामी दस मई को याचिका पर सुनवाई मुकरर्र की है.