जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे इन्द्रजीत मोहंती ने जयपुर और जोधपुर मुख्यपीठ के सभी न्यायाधीशों के साथ मंगलवार को बैठक की. इस दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी भी विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े रहे.
बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को प्रदेश की समस्त अदालतों में लागू करने के भी निर्देश जारी किये गये है. 31 मार्च 2019 तक राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ केवल अति आवश्यक प्रकरण की ही सुनवाई होगी और अतिआवश्यक प्रकरणों की जांच निम्न अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
1. खंडपीठ के प्रकरणों हेतु रजिस्ट्रार रूल्स
2. दाण्डिक प्रकरणों हेतु रजिस्ट्रार क्लासिफिकेशन
3. रिट व दीवानी प्रकरणों हेतु रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल.
साथ ही रोजाना केवल 30 केस ही लिस्ट होंगे. प्रति घंटे केवल पांच केस सुने जायेंगे ताकि कोर्ट रूम में कम से कम अधिवक्ता और पक्षकार मौजूद रहे. साथ ही कहा गया कि पक्षकारों की आवश्यकता होने पर ही हाजिर रहने के लिए कहा जाये अन्यथा उनको नहीं बुलाया जाए. अधीनस्थ अदालतों में पक्षकारों की उपस्थित आवश्यक होने पर ही मौजूद रहने के लिए बुलाया जाए.किसी वजह से कोई नहीं आता है तो किसी प्रकार का एडवास आर्डर पारित नहीं किया जायेगा.
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बता दें कि प्रदेश की सभी अदालतों में हर घंटे में कोरोना से बचाव के लिए सभी कोर्ट रूम में सेनेटाइजर उपलब्ध करवाया जायेगा. सीजे मोहंती ने कहा कि पूरा विश्व अब चपेट में आ रहा है तो बचाव ही उसका एक मात्र उपचार है. किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता है. हाईकोर्ट में आने वाले लोगों का तापमान भी चेकअप किया जायेगा. बता दें कि जोधपुर मुख्यपीठ से सभी न्यायाधीशों के साथ बार काउंसिल के सदस्य जगमालसिंह चौधरी, एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, सुनील जोशी वीसी के जरिये बैठक में मौजूद रहे.