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Hightech हुईं प्रदेश की सभी न्यायपालिकाएं, Online सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने पहले 31 मार्च तक ही आनलाइन सुनवाई करने का आदेश जारी किया था. लेकिन अब कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तारीख को और आगे बढ़ा दिया है.

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Online सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई
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Published : Mar 31, 2020, 11:36 AM IST

जोधपुर. कोरोना महामारी और लॉक डाउन के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर व जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालते अब हाईटेक हो गई हैं. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किया है.

Online सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई

रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने आदेश जारी करते हुए सभी अदालतों को आनलाइन सुनवाई करने के निर्देश जारी किये हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में जहां आवश्यक प्रकृति के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अगली तारीख दे दी गई है. वहीं प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालते आनलाइन व्हाट्सएप, स्काइएप और मेल के जरिये सुनवाई कर रही हैं.

यह भी पढ़ेंः कोरोना इफेक्ट : राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम चुनाव छह सप्ताह के लिए स्थगित

बीते 23 मार्च को ही इसके लिए आदेश जारी किया गया था, जो 31 मार्च तक था. लेकिन अब एक नया आदेश जारी करते हुए सभी मामलों की सुनवाई 14 अप्रैल तक आनलाइन की जायेगी. आदेश में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

गौरतलब है कि अदालतों को हाईटेक करने के लिए लम्बे समय से मांग हो रही थी, लेकिन अदालते हाईटेक नहीं हो पाईं. लेकिन कोरोना महामारी ने कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन प्रदेश की अदालतों को हाईटेक कर दिया है. इससे पक्षकारों को अदालत आने की आवश्यकता नहीं रही और सब कुछ आनलाइन ही होने लगा है.

जोधपुर. कोरोना महामारी और लॉक डाउन के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर व जोधपुर मुख्यपीठ सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालते अब हाईटेक हो गई हैं. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किया है.

Online सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई

रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने आदेश जारी करते हुए सभी अदालतों को आनलाइन सुनवाई करने के निर्देश जारी किये हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में जहां आवश्यक प्रकृति के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अगली तारीख दे दी गई है. वहीं प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालते आनलाइन व्हाट्सएप, स्काइएप और मेल के जरिये सुनवाई कर रही हैं.

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बीते 23 मार्च को ही इसके लिए आदेश जारी किया गया था, जो 31 मार्च तक था. लेकिन अब एक नया आदेश जारी करते हुए सभी मामलों की सुनवाई 14 अप्रैल तक आनलाइन की जायेगी. आदेश में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

गौरतलब है कि अदालतों को हाईटेक करने के लिए लम्बे समय से मांग हो रही थी, लेकिन अदालते हाईटेक नहीं हो पाईं. लेकिन कोरोना महामारी ने कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन प्रदेश की अदालतों को हाईटेक कर दिया है. इससे पक्षकारों को अदालत आने की आवश्यकता नहीं रही और सब कुछ आनलाइन ही होने लगा है.

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