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High Court Stay : राजस्थान पुलिस ने राज्य से बाहर के अभ्यर्थी को दी उत्कृष्ठ खिलाड़ी कोटे में नियुक्ति, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Feb 14, 2022, 10:01 PM IST

राजस्थान पुलिस विभाग, जयपुर ने साल 2019 में सब इंस्पेक्टर पद पर फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को नियुक्ति दे दी. इस संबंध में एक याचिका में इस नियुक्ति को चैलेंज किया गया. हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक (High court stays appointment in Raj Police) लगाते हुए जवाब तलब किया है.

High court stays appointment in Raj Police
हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती पर लगाई रोक

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस अरूण भंसाली ने राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से सीधी भर्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है.

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने अधिवक्ता आर सी जोशी के जरिए याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान पुलिस विभाग, जयपुर ने 28 दिसम्बर, 2019 को एक विज्ञप्ति जारी कर सब इंस्पेक्टर पद पर (Sub Inspector recruitment in sports quota) फ्री स्टाइल कुश्ती में दो पदों के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियो को प्राथमिकता नहीं देकर प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों को इस श्रेणी में शामिल कर चयनित कर लिया गया.

पढ़ें: CM गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान के 153 खिलाड़ियों को मिलेगी राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति

अधिवक्ता ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों से तात्पर्य राजस्थान के खिलाड़ियों से है तथा नियमों में भी यही प्रावधान है. जबकि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य का है. ऐसे में राजस्थान के खिलाड़ियों की बजाय बाहरी खिलाड़ी को नियुक्ति कैसे दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए आदेश दिया है कि प्रतिवादी की नियुक्ति अगले आदेश तक नहीं की जाए.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस अरूण भंसाली ने राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से सीधी भर्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है.

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने अधिवक्ता आर सी जोशी के जरिए याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान पुलिस विभाग, जयपुर ने 28 दिसम्बर, 2019 को एक विज्ञप्ति जारी कर सब इंस्पेक्टर पद पर (Sub Inspector recruitment in sports quota) फ्री स्टाइल कुश्ती में दो पदों के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियो को प्राथमिकता नहीं देकर प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों को इस श्रेणी में शामिल कर चयनित कर लिया गया.

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अधिवक्ता ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों से तात्पर्य राजस्थान के खिलाड़ियों से है तथा नियमों में भी यही प्रावधान है. जबकि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य का है. ऐसे में राजस्थान के खिलाड़ियों की बजाय बाहरी खिलाड़ी को नियुक्ति कैसे दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए आदेश दिया है कि प्रतिवादी की नियुक्ति अगले आदेश तक नहीं की जाए.

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