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HC New Order for Tax Appeals : टैक्स अपील के लिए प्री डिपॉजिट राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश... - राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ का अहम आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने टैक्स सम्बंधी (HC New Order for Tax Appeals) रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया है. जिसके तहत अपील के लिए जमा प्री डिपॉजिट राशि को ब्याज समेत लौटाना होगा.

HC New Order for Tax Appeals
टैक्स अपील के लिए प्री डिपॉजिटी ब्याज समेत लौटाने का आदेश
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Published : Apr 19, 2022, 11:06 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर (Rajasthan highcourt Jodhpur) मुख्यपीठ ने टैक्स सम्बंधी एक रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश पारित किया है. जिसमें अपील के लिए जमा प्री डिपॉजिटरी राशि को ब्याज समेत लौटाना होगा. इस आदेश से पूर्व प्री डिपॉजिटरी राशि लौटाने का कोई प्रावधान नही था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह नई व्यवस्था दी है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने अल्ट्राटेक (high court orders to return interest pre-deposit with interest) कम्पनी की ओर से राजस्थान टैक्स बोर्ड अजमेर के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए 22 फरवरी 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था. जिस पर अब कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए अल्ट्राटेक कम्पनी को राहत दी है. कम्पनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और उनके सहयोगी अधिवक्ता गोपाल सांदू ने पैरवी की. सभी पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश रखा था.

पढ़ें : Rajasthan High Court: कांग्रेस नेता सिंघवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका, आयकर विभाग ने जवाब के लिए मांगा समय

कोर्ट ने कम्पनी की रिवीजन को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्री डिपॉजिट की राशि अल्ट्राटेक कम्पनी को ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है. अल्ट्राटेक कम्पनी द्वारा बिनानी सिमेंट कम्पनी को जब टेक ओवर किया गया, तब उसकी समस्त लाइबिलिटी को निर्वाह कर, उसके समस्त ऐसेट अधिग्रहीत कर लिए गए. उन एसेट में कुछ राशि राज्य सरकार के पास प्री डिपॉजिट के रूप में जमा थीं, जिसको रिलीज करने के लिए अल्ट्राटेक कंपनी ने टैक्स बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तो किया, लेकिन टैक्स बोर्ड द्वारा वह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पेश की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्री डिपॉजिटरी राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश पारित किया गया.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर (Rajasthan highcourt Jodhpur) मुख्यपीठ ने टैक्स सम्बंधी एक रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश पारित किया है. जिसमें अपील के लिए जमा प्री डिपॉजिटरी राशि को ब्याज समेत लौटाना होगा. इस आदेश से पूर्व प्री डिपॉजिटरी राशि लौटाने का कोई प्रावधान नही था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह नई व्यवस्था दी है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने अल्ट्राटेक (high court orders to return interest pre-deposit with interest) कम्पनी की ओर से राजस्थान टैक्स बोर्ड अजमेर के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए 22 फरवरी 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था. जिस पर अब कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए अल्ट्राटेक कम्पनी को राहत दी है. कम्पनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य और उनके सहयोगी अधिवक्ता गोपाल सांदू ने पैरवी की. सभी पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश रखा था.

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कोर्ट ने कम्पनी की रिवीजन को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्री डिपॉजिट की राशि अल्ट्राटेक कम्पनी को ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है. अल्ट्राटेक कम्पनी द्वारा बिनानी सिमेंट कम्पनी को जब टेक ओवर किया गया, तब उसकी समस्त लाइबिलिटी को निर्वाह कर, उसके समस्त ऐसेट अधिग्रहीत कर लिए गए. उन एसेट में कुछ राशि राज्य सरकार के पास प्री डिपॉजिट के रूप में जमा थीं, जिसको रिलीज करने के लिए अल्ट्राटेक कंपनी ने टैक्स बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत तो किया, लेकिन टैक्स बोर्ड द्वारा वह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पेश की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्री डिपॉजिटरी राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश पारित किया गया.

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