जोधपुर. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जोधपुर के लुणी थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में समय अभाव के चलते टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी. आगामी आदेश तक मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी. जिसके तहत एफआईआर के आधार ओर कोई करवाई नहीं कर सकेगी.
जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,लेकिन मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई. गौरतलब है कि जोधपुर के लुणी तहसील के तहत सरेंचा गांव निवासी देवाराम मेघवाल की ओर से लूणी के पुलिस थाने में 12 जनवरी 2019 को टीवी शो कॉफी विथ करण में पंड्या द्वारा महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई था. उस दौरान पंड्या के साथ राहुल भी मौजूद थे. जिसके चलते दोनों के खिलाफ लुणी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई.