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भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और राहुल के खिलाफ दायर याचिका मामले में सुनवाई टली, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी का आरोप - Jodhpur news

पांड्या और राहुल पर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जोधपुर के लुणी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर  राजस्थान हाई कोर्ट में विविध आपराधिक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है.

राजस्थान हाई कोर्ट सुनवाई, Pandya and Rahul case registered
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Published : Nov 18, 2019, 7:56 PM IST

जोधपुर. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जोधपुर के लुणी थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में समय अभाव के चलते टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी. आगामी आदेश तक मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी. जिसके तहत एफआईआर के आधार ओर कोई करवाई नहीं कर सकेगी.

भारतीय टीम के क्रिकेटरों के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई टली

पढ़ेंः स्पेशल: बूंदी उत्सव के तहत हस्तशिल्प और अमृता हाट मेले में जमकर खरीदारी, सांस्कृतिक विरासत व शिल्पग्राम से हो रहे लोग प्रेरित

जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,लेकिन मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई. गौरतलब है कि जोधपुर के लुणी तहसील के तहत सरेंचा गांव निवासी देवाराम मेघवाल की ओर से लूणी के पुलिस थाने में 12 जनवरी 2019 को टीवी शो कॉफी विथ करण में पंड्या द्वारा महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई था. उस दौरान पंड्या के साथ राहुल भी मौजूद थे. जिसके चलते दोनों के खिलाफ लुणी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई.

जोधपुर. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जोधपुर के लुणी थाने में दर्ज मुकदमे के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में समय अभाव के चलते टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी. आगामी आदेश तक मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी. जिसके तहत एफआईआर के आधार ओर कोई करवाई नहीं कर सकेगी.

भारतीय टीम के क्रिकेटरों के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई टली

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जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,लेकिन मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई. गौरतलब है कि जोधपुर के लुणी तहसील के तहत सरेंचा गांव निवासी देवाराम मेघवाल की ओर से लूणी के पुलिस थाने में 12 जनवरी 2019 को टीवी शो कॉफी विथ करण में पंड्या द्वारा महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई था. उस दौरान पंड्या के साथ राहुल भी मौजूद थे. जिसके चलते दोनों के खिलाफ लुणी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई.

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Body:जोधपुर।

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाडी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर महिलाओ के  खिलाफ टिप्पणी को लेकर जोधपुर के लुणी थाने में दर्ज मुक़दमें के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में समय अभाव के चलते टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी। आगामी आदेश तक मामले में अग्रिम कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। जिसके तहत एफआईआर के आधार ओर कोई करवाई नही कर सकेगी।
लुणी थाने में दर्ज मुक़दमें के खिलाफ पांड्या व राहुल की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में विविध आपराधिक याचिका दायर की थी इस पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने  दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में आज मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,लेकिन आज मामले में सुनवाई आगे नही बढ़ पाई। गौरतलब है कि जोधपुर के लूनी तहसील के तहत सरेंचा गांव निवासी देवाराम मेघवाल की ओर से लूणी के पुलिस थाने में 12 जनवरी 2019 को टीवी शो कॉफी विथ करण में पंड्या द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी की गई।।पंड्या के साथ राहुल भी मौजूद थे । इसके चलते दोनों के खिलाफ लूनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके विरुद्घ क्रिकेटरों ने कोर्ट से रोक के आदेश प्राप्त कर लिया था।


बाईट-महिपाल चारण, अधिवकता, राजस्थान हाई कोर्ट,जोधपुर




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