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सफाई कर्मचारियों के चयन हेतु होनेवाली लॉटरी पर अंतरिम रोक...जानें पूरा मामला - राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बांसवाडा नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के चयन हेतु कल यानी 12 जनवरी को होने वाली लॉटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने याचिकाकर्ता विनोद व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई है.

hc on lottery to be done for selection of sweepers
बांसवाडा नगर परिषद का मामला
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Published : Feb 11, 2021, 10:29 PM IST

जोधपुर. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. नुपूर भाटी व विक्रम सिंह भाटी ने याचिका पेश कर बताया कि नगर परिषद द्वारा 5 फरवरी 2021 को आम सूचना जारी कर सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2018 व 2012 के रिक्त पदों पर सभी पात्र अभ्यर्थियों से पुन: लॉटरी कर चयन किया जाना है.

पढ़ें : सदन में फीस बिल लाकर अभिभावकों को राहत दे सरकार: वासुदेव देवनानी

लॉटरी के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची नगर परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2021 को जारी की जानी है और अगले ही दिन 12 फरवरी शुक्रवार को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा सफाई कर्मचारियों को चयन किया जाना प्रस्तावित है जिससे की पात्र सूची से बचे हुये अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित समय नहीं मिल पाएगा और याचिकाकर्ताओं का हित प्रभावी होगा. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित लॉटरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जोधपुर. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. नुपूर भाटी व विक्रम सिंह भाटी ने याचिका पेश कर बताया कि नगर परिषद द्वारा 5 फरवरी 2021 को आम सूचना जारी कर सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2018 व 2012 के रिक्त पदों पर सभी पात्र अभ्यर्थियों से पुन: लॉटरी कर चयन किया जाना है.

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लॉटरी के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची नगर परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2021 को जारी की जानी है और अगले ही दिन 12 फरवरी शुक्रवार को लॉटरी प्रक्रिया द्वारा सफाई कर्मचारियों को चयन किया जाना प्रस्तावित है जिससे की पात्र सूची से बचे हुये अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित समय नहीं मिल पाएगा और याचिकाकर्ताओं का हित प्रभावी होगा. उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रस्तावित लॉटरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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