जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले के आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई है. जिसके आधार पर महिपाल मदेरणा ने एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के समक्ष इलाज कराने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी पेश की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एससी-एसटी कोर्ट पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधीच की कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
बीते 21 अगस्त को जोधपुर सेंट्रल जेल में महिपाल मदेरणा की जांच अस्वस्थ होने के चलते हुई थी. जिस पर जेल में स्थित डिस्पेंसरी के डॉक्टरों को शक होने पर उन्होंने मदेरणा की बायोप्सी करवाई. जिसमें कैंसर होने की पुष्टि हुई है. महिपाल मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में 2 महीने की अंतरिम जमानत की अर्जी पेश करते हुए बताया कि जेल प्रशासन द्वारा जांच में मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई है. जिसका इलाज वे दिल्ली में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहते हैं. जिसके चलते उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाए.
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सीबीआई के अधिवक्ता एसके शर्मा ने महिपाल मदेरणा की ओर से पेश की गई अर्जी पर कड़ा विरोध जताते हुए कोर्ट को बताया कि प्रशासन की ओर से मदेरणा का इलाज करवाया जा रहा है. ऐसे में जब कोर्ट में मुलजिम बयान चल रहे हैं और मामला महत्वपूर्ण पड़ाव पर है. ऐसे में जमानत दिया जाना ठीक नहीं है, इससे केस प्रभावित हो सकता है. अधिवक्ता ने बताया कि पहले से ही अदालतों के अवकाश के चलते मामला लम्बित रहा. जिस पर कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए मदेरणा की अर्जी को खारिज कर दिया.
2 दिन पहले मदेरण को ले जाया गया था एम्स
गौरतलब है कि 2 दिन पहले महिपाल मदेरणा को एम्स अस्पताल ले जाया गया था. जहां उनकी बेटी वर्तमान ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा भी साथ थीं.