जोधपुर. रसोई गैस के सिलेंडर में रिसाव होने की आम शिकायत होती है, जिसको उपभोक्ता खुद ही अपने तरीके से निपटते हैं. ज्यादातर में सिलेंडर का वाशर कटने से यह परेशानी होती है जो कभी बड़ी घटना भी बन सकती है. ऐसी एक घटना के बाद उपभोक्ता मंच ने वाशर खराब होने को गैस कंपनी व ऐजेंसी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध आदेश पारित किया है.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर हुई आगजनी और नुकसान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार उम्मेदपुरा, जोधपुर निवासी वीणा भंडारी ने आयोग के समक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय वीरशिव गैस एजेंसी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि 24 मार्च 2014 को रसोई में पुराना सिलेंडर खत्म होने पर उसके द्वारा नया सिलेंडर लगाते समय सिलेंडर का रबर वाशर खराब होने से गैस लिकेज होकर इसमें आग लग गई.
इस आग से वह खुद भी झुलस गई थी. इसके अलावा किचन का इलेक्ट्रोनिक सामान और अन्य सामग्री जल गया, जिससे उसे आर्थिक व शारीरिक नुकसान हुआ. वाद की सुनवाई के दौरान मंच ने इसके लिए इंडेन गैस कंपनी व वीर गैस एजेंसी को सेवा में दोषी माना.
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद त्रुटियुक्त सिलेंडर के फलस्वरूप घटित उक्त दुर्घटना के लिए विपक्षीगण को जिम्मेदार ठहराते हुए वीणा भंडारी को 25 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने हेतु इंडेन कंपनी व गैस एजेंसी को आदेश दिया है. साथ ही नियत तिथि से 9 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश जारी किया है.