ETV Bharat / city

गैस सिलेंडर में लगी आग, इंडेन अदा करेगी उपभोक्ता को हर्जाना

जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर आग लगने व स्वयं के झुलसने के एक मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्थानीय गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.

gas cylinder fire, jodhpur news
इंडेन अदा करेगी उपभोक्ता को हर्जाना
author img

By

Published : Aug 21, 2021, 12:04 PM IST

Updated : Aug 21, 2021, 12:15 PM IST

जोधपुर. रसोई गैस के सिलेंडर में रिसाव होने की आम शिकायत होती है, जिसको उपभोक्ता खुद ही अपने तरीके से निपटते हैं. ज्यादातर में सिलेंडर का वाशर कटने से यह परेशानी होती है जो कभी बड़ी घटना भी बन सकती है. ऐसी एक घटना के बाद उपभोक्ता मंच ने वाशर खराब होने को गैस कंपनी व ऐजेंसी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध आदेश पारित किया है.

पढ़ें- गायत्री ज्वेलर्स शोरूम चोरी कांड: गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर दिल्ली से 8 किलो 600 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर हुई आगजनी और नुकसान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार उम्मेदपुरा, जोधपुर निवासी वीणा भंडारी ने आयोग के समक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय वीरशिव गैस एजेंसी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि 24 मार्च 2014 को रसोई में पुराना सिलेंडर खत्म होने पर उसके द्वारा नया सिलेंडर लगाते समय सिलेंडर का रबर वाशर खराब होने से गैस लिकेज होकर इसमें आग लग गई.

इंडेन अदा करेगी उपभोक्ता को हर्जाना

इस आग से वह खुद भी झुलस गई थी. इसके अलावा किचन का इलेक्ट्रोनिक सामान और अन्य सामग्री जल गया, जिससे उसे आर्थिक व शारीरिक नुकसान हुआ. वाद की सुनवाई के दौरान मंच ने इसके लिए इंडेन गैस कंपनी व वीर गैस एजेंसी को सेवा में दोषी माना.

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद त्रुटियुक्त सिलेंडर के फलस्वरूप घटित उक्त दुर्घटना के लिए विपक्षीगण को जिम्मेदार ठहराते हुए वीणा भंडारी को 25 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने हेतु इंडेन कंपनी व गैस एजेंसी को आदेश दिया है. साथ ही नियत तिथि से 9 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश जारी किया है.

जोधपुर. रसोई गैस के सिलेंडर में रिसाव होने की आम शिकायत होती है, जिसको उपभोक्ता खुद ही अपने तरीके से निपटते हैं. ज्यादातर में सिलेंडर का वाशर कटने से यह परेशानी होती है जो कभी बड़ी घटना भी बन सकती है. ऐसी एक घटना के बाद उपभोक्ता मंच ने वाशर खराब होने को गैस कंपनी व ऐजेंसी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध आदेश पारित किया है.

पढ़ें- गायत्री ज्वेलर्स शोरूम चोरी कांड: गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर दिल्ली से 8 किलो 600 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर हुई आगजनी और नुकसान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार उम्मेदपुरा, जोधपुर निवासी वीणा भंडारी ने आयोग के समक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय वीरशिव गैस एजेंसी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि 24 मार्च 2014 को रसोई में पुराना सिलेंडर खत्म होने पर उसके द्वारा नया सिलेंडर लगाते समय सिलेंडर का रबर वाशर खराब होने से गैस लिकेज होकर इसमें आग लग गई.

इंडेन अदा करेगी उपभोक्ता को हर्जाना

इस आग से वह खुद भी झुलस गई थी. इसके अलावा किचन का इलेक्ट्रोनिक सामान और अन्य सामग्री जल गया, जिससे उसे आर्थिक व शारीरिक नुकसान हुआ. वाद की सुनवाई के दौरान मंच ने इसके लिए इंडेन गैस कंपनी व वीर गैस एजेंसी को सेवा में दोषी माना.

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद त्रुटियुक्त सिलेंडर के फलस्वरूप घटित उक्त दुर्घटना के लिए विपक्षीगण को जिम्मेदार ठहराते हुए वीणा भंडारी को 25 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने हेतु इंडेन कंपनी व गैस एजेंसी को आदेश दिया है. साथ ही नियत तिथि से 9 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश जारी किया है.

Last Updated : Aug 21, 2021, 12:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.