जोधपुर. शहर के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने एवं संक्रमित मरीज की मृत्यु होने के बाद शव को श्मशान तक पहुंचाने को लेकर परिवहन विभाग में नई दरें तय की हैं. इसके तहत अब अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर तक शमशान या घर पर जाने के लिए 500 रुपये किराया लगेगा. जबकि इससे पहले जो राशि वसूली जाती थी वह प्रति किलोमीटर 500 रुपये थे.
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ईटीवी भारत में शुक्रवार को इसका खुलासा किया था. जिसमें बताया गया था कि किस तरह से महज 5 किलोमीटर दूर शमशान तक शव पहुंचाने के लिए 3 से 5000 हजार वसूले जा रहे हैं. जिसके बाद शनिवार को कार्रवाई होने से एंबुलेंस कर्मियों ने सेवा का बहिष्कार किया. लेकिन बाद में नगर निगम में पुलिस परिवहन विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में नई दरों पर सहमति बनी. नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि डीजल के बढ़ी हुई दरों को देखते हुए एंबुलेंस व शव परिवहन वाहन के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने किराया राशि निर्धारित की है.
नई दरों के अनुसार 10 किलोमीटर तक शव के परिवहन के लिए अधिकतम 500 रुपये शुल्क लिया जा सकेगा, वहीं 10 किलोमीटर से अधिक होने पर मारुति वैन, मार्शल मैक्स के लिए 13.50 रुपये प्रति किलोमीटर, टवेरा, इनोवा, बोलेरो गाड़ी के लिए 15.10 रुपये प्रति किलोमीटर, बड़े एंबुलेंस में शव वाहन के लिए 18.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई हैं. वहीं एसी वाहनों के लिए एक रुपए प्रति किलो मीटर अधिक राशि वसूल की जा सकेगी.
तोमर ने कहा कि एंबुलेंस चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हो गई है. उनके कुछ इश्यू थे, जिनको भी हमने ध्यान में रखा है. इसके अलावा नगर निगम ने भी अपने स्तर भी कुछ वाहन मोक्ष धाम के लिए लगाए हैं. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राम नारायण बडगूजर ने बताया कि कोरोना संक्रमित शव परिवहन के दौरान एम्बुलेंस चालक की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए पीपीई किट व सैनिटाइजेशन के लिए प्रति चक्कर 350 रुपये अतिरिक्त लिए जा सकेंगे. बडगुजर ने बताया कि इस निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर नगर निगम के कंट्रोल रूम 0291-2655652 में शिकायत की जा सकती है. शिकायत मिलने पर एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.