जोधपुर. शुक्रवार को जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी पांचाराम को 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया.
लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने बताया कि साल 2016 में शेरगढ़ पुलिस थाने में मनोहर कुमार भील ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता रमेश की पांचाराम ने हत्या कर दी. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
जहां लंबी बहस और गवाहों के बयान हुए, जिसमें अभियोजन की ओर से करीब 11 गवाह और दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए. जिसके बाद लंबी बहस, गवाही दस्तावेज के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जोधपुर के न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा ने आरोपी पांचाराम को रमेश की हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी को रमेश की हत्या के लिए दोषी मानते हुए अजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है.
टायर के विवाद में गई जान
बता दें कि रमेश और पांचाराम के बीच वाहन के अतिरिक्त टायर, स्टैपनी को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें आपस की बोलचाल हाथापाई में परिवर्तित हो गई थी. इस दौरान पांचाराम ने मृतक के सिर पर लाठी से कई वार किए, जिससे उसकी कनपटी में चोट लगने से मौत हो गई थी.