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विधानसभा उपचुनाव-2021 : मतदाता पहचान पत्र नहीं तो कोई बात नहीं..11 दस्तावेजों में से एक भी दिखाकर कर सकेंगे मतदान

मतदान दिवस के दिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको या डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स या पैन कार्ड जैसे दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे.

विधानसभा उपचुनाव-2021
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Published : Oct 5, 2021, 8:08 PM IST

जयपुर. प्रदेश की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाता अगर फोटो पहचान पत्र न ला सके तब भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. मतदाता 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश जारी किये हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड भी पेश कर सकते हैं.

पढ़ें- राजस्थान में लाठीचार्ज मामला...राठौड़ बोले- गहलोत सरकार ने किसानों को केवल गुमराह करने का काम किया, दिया ये सुझाव

इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा. जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी. दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष और 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं.

जयपुर. प्रदेश की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाता अगर फोटो पहचान पत्र न ला सके तब भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. मतदाता 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश जारी किये हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड भी पेश कर सकते हैं.

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इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा. जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी. दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष और 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं.

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