जयपुर. राज्य सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा और ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए गाइड लाइन जारी की गई है. गाइड लाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं. नई गाइडलाईंस के अनुसार औजारों के साथ खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री का उपयोग न करने की भी सलाह दी गई है.
ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव केके पाठक ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलक्टर को इस संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है. जारी आदेश के अनुसार नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कार्यों को 17 मई से पुनः प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया गया था. साथ ही सामुदायिक विकास के कार्यों को भी तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करने के निर्देश जारी किए गए. व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की वर्तमान संख्या को भी यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन हो सके. यह प्रयास किया जाए, कि लाभार्थी के स्वयं के परिवार सहित उस कार्य पर अधिकतम 10 श्रमिक नियोजित हों.
कार्यस्थल पर 10 श्रमिक ही कार्य करेंगे
सामुदायिक कार्यों पर भी व्यक्तिगत कार्यों के समान 10 श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा. ऐसे कार्यस्थल जहां पर सामुदायिक कार्य में एक कार्य पर 20 श्रमिक नियोजित किये जाने है, वहां उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया जाएगा. ताकि दोनों का एक दूसरे से किसी प्रकार संपर्क न रहे. इन दोनों के बीच कार्य, विश्राम या भोजन के समय भी किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए. नए सामुदायिक विकास के कार्यों के चयन की गति बढ़ानी होगी, ताकि समय पर नए काम लिए जा सकें. इन कार्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि जिले में अब तक नियोजित कुल श्रमिकों की संख्या की तुलना में अधिक श्रमिक ही नियोजित किये जा सकें. ताकि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार कार्यों का आवंटन किया जा सके.
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फिलहाल 30 जून तक यही व्यवस्था
यह व्यवस्था 30 जून तक अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जा सकेगी. मेट एवं ग्राम विकास अधिकारी सम्बन्धित तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में ही माप की कार्यवाही करेंगे. लाइन विभाग यथा जल ग्रहण विकास, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि की भागीदारी बढाने के लिए स्वीकृत कार्यों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा के अनुरुप ही श्रमिकों का नियोजन किया जाएगा एवं यदि कार्य स्वीकृत नहीं हों तो कार्यों की स्वीकृतियां जारी करवाई जाकर श्रमिकों का नियोजन किये जाने की कार्यवाही की जाएगी.
औजारों और खाद्य सामग्री को आपस में नही छुएंगे श्रमिक
नरेगा आयुक्त अभिषेक भागोतिया ने कार्यस्थल पर मेट को पूर्व निर्देशों में आवन्टित कार्य के अतिरिक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखने के संबंध में बताया कि श्रमिकों की ओर से ग्रुप में एक ही जगह कार्य न कर पृथक-पृथक कार्य न्यूनतम 2 गज की दूरी रखते हुए कराया जाएगा. यथासंभव एक श्रमिक का काम दूसरे से संपर्क में न रहे. श्रमिकों की ओऱ से एक दूसरे के कार्य औजारों (गेंती, फावड़ा, परात ईत्यादि) के साथ-साथ खाद्य सामग्री पर भी अनावश्यक रुप से हाथ न लगाया जाए. यानी एक दूसरे की सामग्री का उपयोग न करें.
लंच एवं विश्राम समय में भोजन सामूहिक रुप से एक साथ बैठ कर नहीं करेंगे. इसमे स्थान संबंधी आवश्यक दूरी बरती जाएगी. कोई श्रमिक कोविड संभावित लक्षण युक्त हो, तो उसे कार्य पर नही लगाया जाएगा. उसके निकट परिजनों को अन्य श्रमिकों से पर्याप्त दूरी रखते हुए कार्य दिया जाएगा. विभागीय पूर्व निर्देशों के अनुसरण में टास्क पूरा करते ही श्रमिकों को एक-एक कर अपने निवास स्थान जाने के लिए कहा जाएगा. उन्हें कार्यस्थल पर अनावश्यक नहीं रोका जाएगा.