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अदालती आदेश की अवमानना के लिए क्यों न अफसरों को दंडित किया जाए

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को फटकार लगाई है. कोर्ट ने मालिक और दोषी अफसरों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए.

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अवमानना के लिए क्यों न अफसरों को दंडित किया जाए
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Published : Feb 11, 2020, 8:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम से पूछा है कि आर्मी एरिया से सटी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर दिए गए यथा-स्थिति के आदेश के बावजूद बिल्डिंग निर्माण करने पर क्यों ना भवन मालिक और दोषी अफसरों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए.

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सेना की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए. साथ ही अदालत ने बिल्डिंग को सील करने को भी कहा है. याचिका में कहा गया कि गणेश नगर में आर्मी एरिया से सटी पांच मंजिला इमारत के निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट ने गत 28 मई को यथा स्थिति के आदेश दिए थे.

यह भी पढ़ेंः नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस असहमत

इसके बावजूद भी बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी रखा गया. याचिका में कहा गया कि आर्मी एरिया से सटी भूमि पर पांच मंजिला भवन निर्माण की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम से पूछा है कि आर्मी एरिया से सटी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर दिए गए यथा-स्थिति के आदेश के बावजूद बिल्डिंग निर्माण करने पर क्यों ना भवन मालिक और दोषी अफसरों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए.

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सेना की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए. साथ ही अदालत ने बिल्डिंग को सील करने को भी कहा है. याचिका में कहा गया कि गणेश नगर में आर्मी एरिया से सटी पांच मंजिला इमारत के निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट ने गत 28 मई को यथा स्थिति के आदेश दिए थे.

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इसके बावजूद भी बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी रखा गया. याचिका में कहा गया कि आर्मी एरिया से सटी भूमि पर पांच मंजिला भवन निर्माण की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है. ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए और नगर निगम से पूछा है कि आर्मी एरिया से सटी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर दिए गए यथा-स्थिति के आदेश के बावजूद बिल्डिंग निर्माण करने पर क्यों ना भवन मालिक व दोषी अफसरों को अवमानना के लिए दंडित किया जाए। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सेना की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने बिल्डिंग को सील करने को भी कहा है।Body:याचिका में कहा गया कि गणेश नगर में आर्मी एरिया से सटी पांच मंजिला इमारत के निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट ने गत 28 मई को यथा स्थिति के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी रखा गया। याचिका में कहा गया कि आर्मी एरिया से सटी भूमि पर पांच मंजिला भवन निर्माण की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। ऐसे में दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए।Conclusion:
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