जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और हाईकोर्ट बार सहित दी बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 20 मई तक बताने को कहा है कि कोरोना काल में वकीलों के कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश जगमीत सिंह और अन्य की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता कपिल बाढ़दार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते वकील समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. बार काउंसिल के पास अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत करोड़ों रुपए जमा है. ऐसे में काउंसिल को निर्देश दिए जाए कि वह अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए. इसके अलावा वकीलों के लिए कोरोना हेल्पलाइन नंबर शुरू कर नोडल अधिकारी के जरिए समन्वय किया जाए.
याचिका में कहा गया कि कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं को चिकित्सा, राशन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. इसके अलावा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता के साथ ही कोरोना की आने वाली संभावित लहर के लिए योजना तैयार की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.