जयपुर. सूरत में हुए हादसे के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल चल रही है. जिसमें नगर निगम को कोचिंग सेंटर्स पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए. इस संबंध में निगम की ओर से निरीक्षण कर 49 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिया गया और यूडीएच प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी हुई.
मीटिंग में 1 महीने का समय देकर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए जाने के निर्देश दिए गए. बावजूद इसके शहर के कई कोचिंग सेंटर अभी भी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं. यही वजह है कि निगम की ओर से अब 11 कोचिंग सेंटरों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर नगर निगम इन पर सीलिंग की कार्रवाई करेगा.
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इस संबंध में सोमवार को फायर उपायुक्त आभा बेनीवाल ने बताया कि निगम अब तक तीन कोचिंग सेंटर्स को सीज कर चुका है और अब 11 कोचिंग सेंटर्स को रिमाइंडर नोटिस जारी किया गया है. हालांकि, इनमें से दो कोचिंग सेंटर संबंधित बिल्डिंग से शिफ्ट हो गए हैं, जबकि दो अन्य भी अपनी बिल्डिंग बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बचे हुए कोचिंग सेंटर को आखिरी नोटिस दिया गया है और जवाब नहीं देने पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिये हैं कि बिना फायर एनओसी के चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाए. इसलिए निगम प्रशासन कार्रवाई की पूरी तैयारी में जुट गया है और एनओसी नहीं लेने वालों पर अब सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की जाएगी.