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निजी खातेदारी की 16 बीघा और तालाब पेटा क्षेत्र की 5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारी की करीब 16 बीघा जमीन से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया. इसी तरह की कार्रवाई तालाब पेटा क्षेत्र की 5 बीघा जमीन पर करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. जेडीए की विजिलेंस टीम ने 5 अवैध निर्माणाधीन दुकानों को भी ध्वस्त किया.

illegal encroachment in Jaipur, illegal colony construction in Jaipur
निजी खातेदारी की 16 बीघा और तालाब पेटा क्षेत्र की 5 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल
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Published : Apr 24, 2021, 2:22 AM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारी की करीब 16 बीघा जमीन से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया. इसी तरह की कार्रवाई तालाब पेटा क्षेत्र की 5 बीघा जमीन पर करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. जेडीए की विजिलेंस टीम ने 5 अवैध निर्माणाधीन दुकानों को भी ध्वस्त किया.

जोन 13 के क्षेत्राधिकार दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे सफेदा फार्म हाउस से लगती हुई करीब 16 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कृषि लघु उद्योग नगर कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़क और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

पढ़ें- अनाधिकृत रूप से कोविड-19 मरीजों का इलाज करने वाले 2 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई

यहां निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी लिखा गया. वहीं जोन 2 के क्षेत्राधिकार ग्राम अखेपुरा में करीब 5 बीघा तालाब पेटा क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. यहां ग्रेवल सड़के और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया.

वहीं आरपीए रोड राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गैर खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से पांच दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. यहां जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर अवैध निर्माण को रुकवाया भी गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर अवैध निर्माण जारी रखा गया. ऐसे में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा द्वारा अवैध रूप से निर्माणाधीन सभी पांच दुकानों को ध्वस्त किया गया.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी खातेदारी की करीब 16 बीघा जमीन से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया गया. इसी तरह की कार्रवाई तालाब पेटा क्षेत्र की 5 बीघा जमीन पर करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. जेडीए की विजिलेंस टीम ने 5 अवैध निर्माणाधीन दुकानों को भी ध्वस्त किया.

जोन 13 के क्षेत्राधिकार दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे सफेदा फार्म हाउस से लगती हुई करीब 16 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कृषि लघु उद्योग नगर कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां जेडीए की अनुमति के बिना ग्रेवल सड़क और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया.

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यहां निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी लिखा गया. वहीं जोन 2 के क्षेत्राधिकार ग्राम अखेपुरा में करीब 5 बीघा तालाब पेटा क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. यहां ग्रेवल सड़के और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया.

वहीं आरपीए रोड राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गैर खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से पांच दुकानों का निर्माण किया जा रहा था. यहां जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर अवैध निर्माण को रुकवाया भी गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर अवैध निर्माण जारी रखा गया. ऐसे में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा द्वारा अवैध रूप से निर्माणाधीन सभी पांच दुकानों को ध्वस्त किया गया.

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