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राजधानी में Triple Talaq : मामला दर्ज, महिला ने पति को बताया धोखेबाज - Signature On Agreement

ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) का एक मामला जयपुर (Jaipur) में दर्ज कराया गया है. पीड़ित (Victim Of Triple Talaq) ने अपने शौहर समेत 3 के खिलाफ शिकायत की है. पीड़ित का ये भी आरोप है कि उससे जबरन इकरारनामे पर हस्ताक्षर (Signature On Agreement) करवाए गए हैं.

Triple Talaq
राजधानी में Triple Talaq का मामला दर्ज
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Published : Oct 6, 2021, 2:07 PM IST

जयपुर: राजधानी (Jaipur) के झोटवाड़ा थाना इलाके में तीन तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. इस संबंध में 30 वर्षीय पीड़ित ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज (Case Registered) करवाई है.

ये भी पढ़ें-जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म...

2013 में निकाह 21 में तलाक

शिकायत में महिला ने पूरा ब्योरा दिया है. बताया है कि महिला का विवाह वर्ष 2013 में हुआ था. जावेद ने जून 2021 में तीन बार तलाक बोलकर (Triple Talaq) महिला को घर से बाहर निकाल दिया.

इसके साथ ही महिला को दबाव में लेकर एक इकरारनामे (Sign On Agreement) पर जबरन हस्ताक्षर करवाए. इकरारनामा की शर्तों के अनुसार महिला को प्रतिमाह हर्जाने के रूप में कुछ राशि देना तय किया गया.

इकरारनामे के करार से दगा

आरोप है कि पीड़ित के पति ने एक बार भी उसे राशि नहीं पहुंचाई. तंग आकर महिला ने झोटवाड़ा थाने में जावेद के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत (अपराध कार्य करने का आरोप लगाते हुए) प्रकरण दर्ज करवाया है. जावेद के साथ ही ससुराल पक्ष के दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और जावेद का साथ देने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है.

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

फिलहाल पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है. प्रकरण की जांच झोटवाड़ा थाने के एएसआई पूरणमल को सौंपी गई है. वहीं राजधानी में तीन तलाक का यह पहला मामला नहीं है इससे पूर्व भी तीन तलाक (Triple Talaq) के अनेक प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें से ज्यादातर अदालत (Court) में विचाराधीन हैं.

जयपुर: राजधानी (Jaipur) के झोटवाड़ा थाना इलाके में तीन तलाक (Triple Talaq) का एक मामला सामने आया है. इस संबंध में 30 वर्षीय पीड़ित ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज (Case Registered) करवाई है.

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2013 में निकाह 21 में तलाक

शिकायत में महिला ने पूरा ब्योरा दिया है. बताया है कि महिला का विवाह वर्ष 2013 में हुआ था. जावेद ने जून 2021 में तीन बार तलाक बोलकर (Triple Talaq) महिला को घर से बाहर निकाल दिया.

इसके साथ ही महिला को दबाव में लेकर एक इकरारनामे (Sign On Agreement) पर जबरन हस्ताक्षर करवाए. इकरारनामा की शर्तों के अनुसार महिला को प्रतिमाह हर्जाने के रूप में कुछ राशि देना तय किया गया.

इकरारनामे के करार से दगा

आरोप है कि पीड़ित के पति ने एक बार भी उसे राशि नहीं पहुंचाई. तंग आकर महिला ने झोटवाड़ा थाने में जावेद के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत (अपराध कार्य करने का आरोप लगाते हुए) प्रकरण दर्ज करवाया है. जावेद के साथ ही ससुराल पक्ष के दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और जावेद का साथ देने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है.

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

फिलहाल पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है. प्रकरण की जांच झोटवाड़ा थाने के एएसआई पूरणमल को सौंपी गई है. वहीं राजधानी में तीन तलाक का यह पहला मामला नहीं है इससे पूर्व भी तीन तलाक (Triple Talaq) के अनेक प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें से ज्यादातर अदालत (Court) में विचाराधीन हैं.

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