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लॉकडाउन 4.0: ग्रीन और ऑरेंज जोन में ट्रांसपोर्टेशन को मिली हरी झंडी, रेड जोन में करना होगा इंतजार - Corona updates in Rajasthan

देशभर में कोरोना वायरस बड़े ही तेजी से फैल रहा है. ऐसे में राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसके अंतर्गत ग्रीन और ऑरेंज जॉन में कुछ ट्रांसपोर्टेशन चलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति नहीं दी गई है.

Transportation gets started, ट्रांसपोर्टेशन को हरी झंडी
ट्रांसपोर्टेशन को मिली हरी झंडी
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Published : May 20, 2020, 5:31 PM IST

जयपुर. देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है. वहीं लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत राजस्थान के कई जिलों को ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है. ऐसे में रेड जोन के अंतर्गत किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाया गया है. वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन को चालू कर दिया गया है.

ट्रांसपोर्टेशन को मिली हरी झंडी

राजस्थान परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन 4. 0 में गृह विभाग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है. उसमें परिवहन को लेकर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ ट्रांसपोर्टेशन चलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति नहीं दी गई है.

पढ़ेंः संस्कृत शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराया जाएगा ई कंटेंट

रवि जैन ने कहा कि इसके साथ ही ग्रीन जोन से ग्रीन जोन के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए भी अनुमति दी गई है. वहीं ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन के लिए ऑटो और कैब को भी परमिशन दे दी गई है. रवि जैन ने बताया कि कैब के अंतर्गत एक चालक सहित दो लोगों को परमिशन दी गई है, तो वहीं ऑटो रिक्शा के अंतर्गत एक चालक और एक सवारी को परमिशन दी गई है.

ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा सवारियों को बैठाया हुआ पाया जाता है. तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.

रवि जैन ने बताया कि यदि परिवहन विभाग के द्वारा ग्रीन जोन में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई प्लान बनाया जाता है और उसे ग्रीन जोन से ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए चलाया जाता है, तो उसके लिए पहले गृह विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. उसके बाद ही उन रूटों पर सार्वजनिक परिवहन के लिए बस चलाई जा सकती है.

पढ़ेंः लॉकडाउन 4.0ः बेरोजगार मजदूर दो जून की रोटी के लिए बेच रही सब्जी

रवि जैन की मानें तो आने वाले दिनों में जल्द ही आमजन के लिए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ग्रीन जोन में बस चलाई जा सकती है. इसको लेकर रोडवेज प्रशासन के द्वारा भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

जयपुर. देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है. वहीं लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत राजस्थान के कई जिलों को ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है. ऐसे में रेड जोन के अंतर्गत किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाया गया है. वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन को चालू कर दिया गया है.

ट्रांसपोर्टेशन को मिली हरी झंडी

राजस्थान परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन 4. 0 में गृह विभाग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है. उसमें परिवहन को लेकर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ ट्रांसपोर्टेशन चलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन रेड जोन में किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति नहीं दी गई है.

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रवि जैन ने कहा कि इसके साथ ही ग्रीन जोन से ग्रीन जोन के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए भी अनुमति दी गई है. वहीं ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन के लिए ऑटो और कैब को भी परमिशन दे दी गई है. रवि जैन ने बताया कि कैब के अंतर्गत एक चालक सहित दो लोगों को परमिशन दी गई है, तो वहीं ऑटो रिक्शा के अंतर्गत एक चालक और एक सवारी को परमिशन दी गई है.

ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा सवारियों को बैठाया हुआ पाया जाता है. तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है.

रवि जैन ने बताया कि यदि परिवहन विभाग के द्वारा ग्रीन जोन में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई प्लान बनाया जाता है और उसे ग्रीन जोन से ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए चलाया जाता है, तो उसके लिए पहले गृह विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. उसके बाद ही उन रूटों पर सार्वजनिक परिवहन के लिए बस चलाई जा सकती है.

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रवि जैन की मानें तो आने वाले दिनों में जल्द ही आमजन के लिए सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ग्रीन जोन में बस चलाई जा सकती है. इसको लेकर रोडवेज प्रशासन के द्वारा भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

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