जयपुर. कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 21 दिन का लॉक डाउन लागू किया गया है. वहीं इसी बीच 1 अप्रैल से BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा रहा है. इस लिए लॉकडाउन के बीच सोमवार को 1 दिन के लिए परिवहन विभाग का कार्यालय खोलने की स्वीकृति भी मिल गई है. सभी वाहन विक्रेता लॉक डाउन से पहले बेचे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने क्षेत्र के आरटीओ और डीटीओ अधिकारियों से को आवेदन देंगे.
इसको लेकर परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने रविवार को एक आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार वाहन विक्रेताओं द्वारा लॉक डाउन से पहले बिक्री किए वाहनों और जाने वाले वाहनों का डॉक्युमेंटेशन करवाने, नए वाहनों का मोटर वाहन टैक्स जमा कराने और बीमा करने के लिए संबंधित काम करवाने के लिए कार्यालयों को लॉक डाउन से 1 दिन के लिए छूट दी गई है.
आदेश के अनुसार प्रदेश में ऐसे सभी डीलर जिनको वाहनों के लिए यह सभी कार्य करने हैं, उनको 30 मार्च सोमवार को अधिकतम तीन व्यक्तियों के लिए ऑफिस खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके लिए डीलर्स को संबंधित एक जिला परिवहन अधिकारी को आवेदन भी करना होगा.
बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश भर में BS6 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में BS4 वाहन जो पहले बिक चुके हैं, उनके लिए यह आदेश जारी किया गया है. इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगाई गई थी, जिसके बाद परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं.