जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से एमबीबीएस में होने वाले प्रवेश पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत में एकलपीठ के गत 12 जुलाई के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से होने वाले प्रवेश पर रोक लगा दी थी.
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए. अपील में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में कैबिनेट में नीतिगत निर्णय लेकर मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे से प्रवेश लागू करने का प्रावधान किया था.
वहीं राज्य सरकार ने 29 अप्रैल 2019 को एक आदेश जारी कर एनआरआई कोटे से प्रवेश के लिए नियम और प्रावधान तय किए. इसके तहत राज्य सरकार ने 31 मई 2019 तक पीजी और 5 जुलाई तक यूजी में एडमिशन दे दिए. ऐसे में एकलपीठ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा था कि एनआरआई कोटे में प्रवेश का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है.