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शिक्षा मंत्री ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को किया पाबंद, वेतन में नहीं होनी चाहिए कटौती - शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशभर के गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी कार्मिक का वेतन नहीं काटने के निर्देश दिए हैं. मंत्री डोटासरा ने कहा कि इन आदेशों की पालना नहीं करने पर शैक्षिक संस्था के विरुद्ध गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Education Minister's order, जयपुर न्यूज
गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती
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Published : Mar 28, 2020, 7:11 PM IST

जयपुर. प्रदेशभर में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं किसी भी कार्मिक की वेतन में कटौती नहीं करेंगी. शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करते हुए पाबंद किया है. मंत्री डोटासरा ने कहा कि सभी संस्थाएं इसकी पालना सुनिश्चित करें.

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना नहीं करने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारियों को शिकायत की जा सकेगी. शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित गैर शैक्षिक संस्था के विरुद्ध गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित शैक्षिक संस्था का होगा.

पढ़ें- जालोर: रानीवाड़ा में 7 कोरोना संदिग्ध मिले, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव

इसी के साथ शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अपील करते हुए प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की अधिकाधिक मदद करने और इस संबंध में गठित मुख्यमंत्री सहायता कोष में अधिकाधिक सहयोग करने का आह्वान किया है.

कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम कर रहे कोरोना वारियर्स को मंत्री डोटासरा ने धन्यवाद दिया. मंत्री डोटासरा ने आमजन से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करें. साथ ही घर में ही रहकर अपने आप को स्वस्थ रखें.

जयपुर. प्रदेशभर में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं किसी भी कार्मिक की वेतन में कटौती नहीं करेंगी. शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करते हुए पाबंद किया है. मंत्री डोटासरा ने कहा कि सभी संस्थाएं इसकी पालना सुनिश्चित करें.

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना नहीं करने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारियों को शिकायत की जा सकेगी. शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित गैर शैक्षिक संस्था के विरुद्ध गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित शैक्षिक संस्था का होगा.

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इसी के साथ शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अपील करते हुए प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की अधिकाधिक मदद करने और इस संबंध में गठित मुख्यमंत्री सहायता कोष में अधिकाधिक सहयोग करने का आह्वान किया है.

कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम कर रहे कोरोना वारियर्स को मंत्री डोटासरा ने धन्यवाद दिया. मंत्री डोटासरा ने आमजन से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करें. साथ ही घर में ही रहकर अपने आप को स्वस्थ रखें.

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