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मंडी परिसरों में निर्माण एवं शास्ति जमा कराने की अवधि बढ़ी, मुख्यमंत्री से इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी - एपीएमसी में भूमि आवंटन

प्रदेश की गहलोत सरकार ने मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए मण्डी परिसरों में निर्माण एवं शास्ति जमा कराने की अवधि बढ़ाई है. मुख्यमंत्री अशोक ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.

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मंडी परिसरों में निर्माण एवं शास्ति जमा कराने की अवधि बढ़ी
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Published : Jan 11, 2021, 5:05 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मण्डी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भू-खण्डों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर लगने वाली शास्ति जमा करवाने और निर्माण की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से ऐसे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो इन भू-खण्डों पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करवा पाए थे.

इस प्रस्ताव के अनुसार सम्पूर्ण यदि आवंटन राशि जमा कराने वाले किसी व्यापारी के भू-खण्ड पर निर्माण नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका है और इस भू-खण्ड को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में इस साल 31 मार्च, तक आवंटन राशि का 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने की शर्त के साथ आवंटन बहाल किया जा सकेगा. इसके लिए व्यापारी को इस साल 31 दिसंबर तक निर्माण करवाना होगा. साथ ही जिन प्रकरणों में निर्माण की अवधि पूरी हो चुकी है और सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा हो चुकी है, लेकिन आवंटन निरस्त नहीं हुआ है, मामलों में भी यह प्रावधान लागू होंगे.

इन्हें भी मिलेगी राहत

ऐसे प्रकरण जिनमें 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने के बाद अतिरिक्त निर्माण अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, वे अब बिना शास्ति के 31 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर सकेंगे. निर्माण अवधि की गणना कब्जा एवं टाइप डिजाइन दिए जाने की तिथि से की जाएगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मण्डी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भू-खण्डों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर लगने वाली शास्ति जमा करवाने और निर्माण की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से ऐसे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो इन भू-खण्डों पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करवा पाए थे.

इस प्रस्ताव के अनुसार सम्पूर्ण यदि आवंटन राशि जमा कराने वाले किसी व्यापारी के भू-खण्ड पर निर्माण नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका है और इस भू-खण्ड को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में इस साल 31 मार्च, तक आवंटन राशि का 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने की शर्त के साथ आवंटन बहाल किया जा सकेगा. इसके लिए व्यापारी को इस साल 31 दिसंबर तक निर्माण करवाना होगा. साथ ही जिन प्रकरणों में निर्माण की अवधि पूरी हो चुकी है और सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा हो चुकी है, लेकिन आवंटन निरस्त नहीं हुआ है, मामलों में भी यह प्रावधान लागू होंगे.

इन्हें भी मिलेगी राहत

ऐसे प्रकरण जिनमें 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने के बाद अतिरिक्त निर्माण अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, वे अब बिना शास्ति के 31 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर सकेंगे. निर्माण अवधि की गणना कब्जा एवं टाइप डिजाइन दिए जाने की तिथि से की जाएगी.

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