ETV Bharat / city

स्पीकर सीपी जोशी की SLP पर अब सोमवार को होगी 'सुप्रीम' सुनवाई... - Hearing on SLP

सुप्रीम कोर्ट ने दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के अनुसार हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्णय के अधीन रहेगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी. साथ ही कहा कि 24 जुलाई को दिया जाने वाला आदेश एसएलपी के निर्णय के अधीन रहेगा.

एसएलपी पर सुनवाई, Hearing on SLP
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा हाइकोर्ट का आदेश
author img

By

Published : Jul 23, 2020, 1:59 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट को स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार को तय की है.

अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्णय के अधीन रहेगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश विधानसभा स्पीकर की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता. इसके अलावा जब तक मामले में स्पीकर की ओर से अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

पढ़ेंः स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर SC आज करेगा सुनवाई, पायलट गुट ने भी दाखिल की कैविएट

इस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई जनता की ओर से चुना गया है तो क्या वह अपनी असहमति नहीं जता सकता और अगर असहमति दबाया गया तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के वकील से ऐसा फैसला दिखाने को कहा जिसमें पार्टी की बैठक में न जाने पर अयोग्यता को सही ठहराया गया हो. अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. इस पर स्पीकर के वकील सिब्बल ने कहा कि अगर विस्तृत सुनवाई चाहते हैं तो हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दीजिए.

पढ़ेंः LIVE : हाईकोर्ट का निर्णय सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी स्पीकर जोशी की SLP पर सुनवाई

वहीं, सचिन पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना फैसला करना चाहिए. हाईकोर्ट में स्पीकर ने दो बार सुनवाई टालने का आग्रह किया था. ऐसे में क्या अब 24 घंटे और इंतजार नहीं किया जा सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टालते हुए कहा है कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से 24 जुलाई को दिया जाने वाला आदेश एसएलपी के निर्णय के अधीन रहेगा.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट को स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार को तय की है.

अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्णय के अधीन रहेगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश विधानसभा स्पीकर की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता. इसके अलावा जब तक मामले में स्पीकर की ओर से अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

पढ़ेंः स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर SC आज करेगा सुनवाई, पायलट गुट ने भी दाखिल की कैविएट

इस पर अदालत ने कहा कि अगर कोई जनता की ओर से चुना गया है तो क्या वह अपनी असहमति नहीं जता सकता और अगर असहमति दबाया गया तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के वकील से ऐसा फैसला दिखाने को कहा जिसमें पार्टी की बैठक में न जाने पर अयोग्यता को सही ठहराया गया हो. अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. इस पर स्पीकर के वकील सिब्बल ने कहा कि अगर विस्तृत सुनवाई चाहते हैं तो हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दीजिए.

पढ़ेंः LIVE : हाईकोर्ट का निर्णय सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी स्पीकर जोशी की SLP पर सुनवाई

वहीं, सचिन पायलट गुट के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना फैसला करना चाहिए. हाईकोर्ट में स्पीकर ने दो बार सुनवाई टालने का आग्रह किया था. ऐसे में क्या अब 24 घंटे और इंतजार नहीं किया जा सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टालते हुए कहा है कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से 24 जुलाई को दिया जाने वाला आदेश एसएलपी के निर्णय के अधीन रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.