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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश...थानाधिकारी पेश हों और बताएं कितने मामले हैं लंबित - Jaipur latest news

राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझूनु के खेतड़ी थानाधिकारी को 23 नवंबर को खुद पेश होकर शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता पर कितने मामले में लंबित हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Nov 21, 2020, 6:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझूनु के खेतड़ी थानाधिकारी को 23 नवंबर को पेश होकर शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता पर कितने मामले में लंबित हैं. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रदीप कुमार की आपराधिक याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमाशूं ठोलिया ने कहा कि मामले में झुंझूनु एससी और एसटी कोर्ट ने गत 18 सितंबर को याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी और चोरी के आठ मामले दर्ज होना बताकर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जबकि आरटीआई के तहत 30 सितंबर को एसपी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता पर एक भी मामला लंबित नहीं है.

पढ़ेंः HC ने पीटीआई भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने का दिया आदेश, मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता दो माह से जेल में बंद है. वहीं हाईकोर्ट में भी प्रकरण पांच बार सूचीबद्ध हो चुका है. अदालत में पेश केस डायरी में भी उस पर कोई प्रकरण लंबित होना नहीं बताया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने थानाधिकारी को पेश होकर याचिकाकर्ता पर लंबित मामलों के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझूनु के खेतड़ी थानाधिकारी को 23 नवंबर को पेश होकर शपथ पत्र दायर कर बताने को कहा है कि याचिकाकर्ता पर कितने मामले में लंबित हैं. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रदीप कुमार की आपराधिक याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमाशूं ठोलिया ने कहा कि मामले में झुंझूनु एससी और एसटी कोर्ट ने गत 18 सितंबर को याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी और चोरी के आठ मामले दर्ज होना बताकर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जबकि आरटीआई के तहत 30 सितंबर को एसपी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता पर एक भी मामला लंबित नहीं है.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता दो माह से जेल में बंद है. वहीं हाईकोर्ट में भी प्रकरण पांच बार सूचीबद्ध हो चुका है. अदालत में पेश केस डायरी में भी उस पर कोई प्रकरण लंबित होना नहीं बताया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने थानाधिकारी को पेश होकर याचिकाकर्ता पर लंबित मामलों के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

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