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मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी खारिज - Hearing in money laundering case

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी को ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

money laundering case, Tamanna Begum bail rejected
तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Sep 3, 2020, 8:23 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जमानत अर्जी में कहा गया कि ईडी ने उसे बिना कारण मामले में आरोपी बनाया है.

उसने सिर्फ दो करोड़ 55 लाख रुपए की राशि पर अपना क्लेम किया था. इसके अलावा वह बीमार महिला है. वहीं, प्रकरण में सह आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जा चुका है. इसलिए उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राशि पर क्लेम करना अपने आप में अपराध है.

पढ़ें- राजस्थान में 700 बैरल ऑयल का प्रतिदिन होगा उत्पादन, बीकानेर-नागौर बेसिन में होगी 15 नए कुओं की खुदाई

वहीं, प्रकरण में सह आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और राशिद शेख को हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. गौरतलब है कि आरोपी तमन्ना बेगम कोर्ट में समर्पण किया था. तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जमानत अर्जी में कहा गया कि ईडी ने उसे बिना कारण मामले में आरोपी बनाया है.

उसने सिर्फ दो करोड़ 55 लाख रुपए की राशि पर अपना क्लेम किया था. इसके अलावा वह बीमार महिला है. वहीं, प्रकरण में सह आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जा चुका है. इसलिए उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राशि पर क्लेम करना अपने आप में अपराध है.

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वहीं, प्रकरण में सह आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और राशिद शेख को हाईकोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. गौरतलब है कि आरोपी तमन्ना बेगम कोर्ट में समर्पण किया था. तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है.

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