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डीएसपी हीरालाल सैनी वायरल वीडियो मामले में बर्खास्त महिला कांस्टेबल को मिली जमानत - जयपुर न्यूज

डीएसपी हीरालाल सैनी वायरल वीडियो मामले में आरोपी महिला को कोर्ट ने जमानत दे दी है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश बर्खास्त महिला कांस्टेबल की याचिका पर दिया.

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डीएसपी हीरालाल सैनी वायरल वीडियो
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Published : Oct 23, 2021, 8:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीमिंग पूल में महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकतें करने और उसमें उसके छह साल के बच्चे को शामिल करने से जुडे मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता महिला निजी स्वीमिंग पूल में अपने बच्चे के साथ थी. उसने जानबूझकर बच्चे के साथ अपराध नहीं किया है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी के साथ मिलकर पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत की हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं देने चाहिए.

यह भी पढ़ें. Viral Video Of Hiralal: पुष्कर में '10 जुलाई' को बनी थी 'Dirty Picture', 17 दिन बाद खुली पोल!

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला सिपाही के अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. वीडियो में महिला का छह साल का बेटा भी था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीमिंग पूल में महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकतें करने और उसमें उसके छह साल के बच्चे को शामिल करने से जुडे मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता महिला निजी स्वीमिंग पूल में अपने बच्चे के साथ थी. उसने जानबूझकर बच्चे के साथ अपराध नहीं किया है. इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी के साथ मिलकर पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत की हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं देने चाहिए.

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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला सिपाही के अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. वीडियो में महिला का छह साल का बेटा भी था.

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