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हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश रद्द, आरसीए चुनाव पर रोक से इनकार

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Published : Sep 23, 2022, 8:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता को बहाल कर दिया है. वहीं अदालत ने होने वाले आरसीए के चुनावों पर (RCA election) भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Affiliation case to Sriganganagar Nagaur Alwar DCA
Affiliation case to Sriganganagar Nagaur Alwar DCA

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट से श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता मामले में राहत मिल गई है. इन तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को आरसीए ने न केवल बहाल कर (Affiliation case to Sriganganagar Nagaur Alwar DCA) दिया है, बल्कि संघ की आगामी एजीएम में भी तीनों जिला क्रिकेट संघ हिस्सा लेंगे. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को एकलपीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ को कहा है कि वह जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करे. वहीं अदालत ने आरसीए के होने वाले चुनावों पर भी रोक लगाने से (RCA election) इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान श्रीगंगानगर व अन्य जिला क्रिकेट संघ ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि आरसीए के चुनाव होने वाले हैं और इसकी आपत्ति लोकपाल के समक्ष होती है, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के रिटायर जज हैं. वहीं नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के सीजे ही लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं. ऐसे में जब मौजूदा लोकपाल की नियुक्ति ही गलत है तो फिर आपत्ति किसके समक्ष पेश करें. इसलिए आरसीए के चुनाव पर रोक लगाई जाए.

पढ़ें. RCA election 2022: अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत की ताजपोशी लगभग तय, जानें क्यों?

जवाब में आरसीए ने कहा कि उन्होंने तीनों जिला क्रिकेट संघों को पहले से ही नोटिस भेजकर एजीएम के लिए आमंत्रित कर रखा है और उनकी संबद्धता को भी बहाल कर दिया है. ऐसे में अदालत आरसीए के चुनावों पर रोक नहीं लगाए. इस पर क्रिकेट संघों की ओर से लोकपाल की नियुक्ति गलत होने और मौजूदा लोकपाल को हटाने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है और इसमें वे दखल नहीं देना चाहते.

गौरतलब है कि आरसीए ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को निरस्त कर दिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने नागौर और श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करने पर रोक लगा दी थी लेकिन खंडपीठ ने लोकपाल को इस मामले में निर्णय लेने की छूट दे दी थी. खंडपीठ के आदेश को जिला क्रिकेट संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट से श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों को संबद्धता मामले में राहत मिल गई है. इन तीनों जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को आरसीए ने न केवल बहाल कर (Affiliation case to Sriganganagar Nagaur Alwar DCA) दिया है, बल्कि संघ की आगामी एजीएम में भी तीनों जिला क्रिकेट संघ हिस्सा लेंगे. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले को एकलपीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एकलपीठ को कहा है कि वह जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करे. वहीं अदालत ने आरसीए के होने वाले चुनावों पर भी रोक लगाने से (RCA election) इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान श्रीगंगानगर व अन्य जिला क्रिकेट संघ ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि आरसीए के चुनाव होने वाले हैं और इसकी आपत्ति लोकपाल के समक्ष होती है, लेकिन लोकपाल हाईकोर्ट के रिटायर जज हैं. वहीं नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के सीजे ही लोकपाल नियुक्त हो सकते हैं. ऐसे में जब मौजूदा लोकपाल की नियुक्ति ही गलत है तो फिर आपत्ति किसके समक्ष पेश करें. इसलिए आरसीए के चुनाव पर रोक लगाई जाए.

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जवाब में आरसीए ने कहा कि उन्होंने तीनों जिला क्रिकेट संघों को पहले से ही नोटिस भेजकर एजीएम के लिए आमंत्रित कर रखा है और उनकी संबद्धता को भी बहाल कर दिया है. ऐसे में अदालत आरसीए के चुनावों पर रोक नहीं लगाए. इस पर क्रिकेट संघों की ओर से लोकपाल की नियुक्ति गलत होने और मौजूदा लोकपाल को हटाने के लिए कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है और इसमें वे दखल नहीं देना चाहते.

गौरतलब है कि आरसीए ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता को निरस्त कर दिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर एकलपीठ ने नागौर और श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करने पर रोक लगा दी थी लेकिन खंडपीठ ने लोकपाल को इस मामले में निर्णय लेने की छूट दे दी थी. खंडपीठ के आदेश को जिला क्रिकेट संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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