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लॉकडाउन के बाद एक पखवाड़े तक नियमित कोर्ट नहीं खोलने का सुझाव

जयपुर में मगंलवार को राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में लॉकडाउन के बाद निचली अदालत को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए चर्चा की गई. इस दौरान बैठक में न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार, न्यायाधीश नरेंद्र सिंह, न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए.

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लॉक डाउन के बाद एक पखवाड़े तक नियमित कोर्ट नहीं खोलने का सुझाव
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Published : May 5, 2020, 10:35 PM IST

Updated : May 24, 2020, 6:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के बाद निचली अदालत को चरणबद्ध तरीके से खोलने के सुझाव देने के लिए गठित कमेटी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई. बैठक में न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार, न्यायाधीश नरेंद्र सिंह, न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए.

बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सुझाव दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम से कम एक पखवाड़े तक वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, ताकि अदालत में अचानक भीड़ नहीं आए. हालांकि इस दौरान जब्त वाहनों को रिलीज करने सहित अन्य जरूरी प्रकरणों की सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए.

वहीं न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने सभी मुकदमों की सुनवाई शुरू करने की मंशा जताई, लेकिन न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने इससे इंकार कर दिया. कमेटी की अगली बैठक 8 मई को रखी गई है. वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को 7 मई तक इस संबंध में सुझाव पेश करने को कहा है, ताकि बैठक में उस पर चर्चा की जा सके.

पढ़े- प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का किराया इस फंड से देगी सरकार, मुख्य सचिव ने दिया आदेश

गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 2 मई को हाईकोर्ट सहित अदालतों में लॉकडाउन के बाद मुकदमों की सुनवाई पुनः शुरू करने को लेकर कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन इस संबंध में निर्णय लेगा.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के बाद निचली अदालत को चरणबद्ध तरीके से खोलने के सुझाव देने के लिए गठित कमेटी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई. बैठक में न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार, न्यायाधीश नरेंद्र सिंह, न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए.

बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सुझाव दिया कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम से कम एक पखवाड़े तक वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, ताकि अदालत में अचानक भीड़ नहीं आए. हालांकि इस दौरान जब्त वाहनों को रिलीज करने सहित अन्य जरूरी प्रकरणों की सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए.

वहीं न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने सभी मुकदमों की सुनवाई शुरू करने की मंशा जताई, लेकिन न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने इससे इंकार कर दिया. कमेटी की अगली बैठक 8 मई को रखी गई है. वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को 7 मई तक इस संबंध में सुझाव पेश करने को कहा है, ताकि बैठक में उस पर चर्चा की जा सके.

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 2 मई को हाईकोर्ट सहित अदालतों में लॉकडाउन के बाद मुकदमों की सुनवाई पुनः शुरू करने को लेकर कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन इस संबंध में निर्णय लेगा.

Last Updated : May 24, 2020, 6:10 PM IST
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