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दिए गए विकल्पों के बजाए दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्ति देने के आदेश पर रोक, जानें पूरा मामला - third grade teacher

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की ओर से बताए विकल्पों के बजाए दूसरे स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश संगीता शर्मा की अपील पर दिए.

alternatives given in rajasthan
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
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Published : Aug 23, 2021, 7:09 PM IST

जयपुर. अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी बारां के समरिया में तैनात है. विभाग की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए. जिसमें अपीलार्थी की ओर से प्राथमिकता के आधार पर तीन विकल्प दिए गए.

पढ़ें : जयपुर : आगामी विधानसभा सत्र में इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर, विपक्ष की ये तैयारी...

अपील में कहा गया कि विभाग ने गत 2 जुलाई को आदेश जारी कर अपीलार्थी को विकल्प में बताए स्थानों के बजाए अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया, जिसे अपील में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी बारां के समरिया में तैनात है. विभाग की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए. जिसमें अपीलार्थी की ओर से प्राथमिकता के आधार पर तीन विकल्प दिए गए.

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अपील में कहा गया कि विभाग ने गत 2 जुलाई को आदेश जारी कर अपीलार्थी को विकल्प में बताए स्थानों के बजाए अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया, जिसे अपील में चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

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