जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की सभी बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए कोविड-19 के दौरान प्रभावी कार्यवाहियां विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने किया.
इस मौके पर जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि बालकों की आयु निर्धारण और जमानत के संबंध में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए. इसके अलावा विधिक मापदंडों के अनुसार तय प्रक्रिया का पालन करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बालक ने किस परिस्थिति के चलते अपराध किया है.
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उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आ रही हैं. इस दौर में बालकों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है. ऐसे में बच्चों को मानसिक संबल देने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए. प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है.