जयपुर. प्रदेश में धार्मिक आस्था का केंद्र मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के मार्ग में हो रहे (State Human Rights Commission took cognizance) अतिक्रमण और उससे यातायात में आ रही समस्याओं पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को नोटिस जारी किया है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास और सदस्य महेश गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी कर 22 जून तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.
आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात, जिला कलेक्टर दौसा, जिला पुलिस अधीक्षक (cognizance of encroachment on Mehandipur Balaji temple road) दौसा और जिला परिषद व स्वास्थ्य विभाग को यह नोटिस जारी किया है. आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बालाजी मंदिर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मंदिर के आसपास काफी दूर तक दुकानदारों ने अवैध निर्माण कर रखा है. जो दुकानें लगाई गई हैं उससे दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश करने और आने जाने में काफी समस्याएं आती हैं.
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आयोग के अनुसार मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं. लेकिन यातायात की यहां सही व्यवस्था नहीं है. आयोग ने इस मार्ग में मंदिर के आसपास खुले पड़े बिजली के तारों पर भी नाराजगी जताई. इससे कोई अप्रिय घटना घटित होने की आशंका भी जताई. आयोग ने कुछ बिंदुओं के आधार पर जिसमेंः यहां आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, यातायात जाम को हटाने के लिए की गई व्यवस्था, मंदिर के आसपास और बाहर मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है. साथ ही भीड़ भाड़ में श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस मार्ग पर खुले पड़े बिजली के तारों को हटाए जाने की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.