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निगम चुनाव स्थगित कराने हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार - कोरोना वायरस

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में होने वाले नगर निगमों के चुनाव स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश की गई है. वहीं आधा दर्जन से अधिक निजी व्यक्तियों ने भी जनहित याचिका पेश की है. मामले में हाईकोर्ट संभवत बुधवार को सुनवाई कर सकता है.

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निगम चुनाव स्थगित कराने हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार
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Published : Mar 17, 2020, 6:51 PM IST

जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश की गई है. वहीं आधा दर्जन से अधिक निजी व्यक्तियों ने भी जनहित याचिका पेश की है. मामले में हाईकोर्ट संभवत बुधवार को सुनवाई कर सकता है.

राज्य सरकार की ओर से सतीश कुमार शर्मा की याचिका में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 3 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए नवसृजित निगमों के लिए गत 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना से 6 माह की अवधि 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने को कहा था. इसकी पालना में राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित सभी 6 नगर निगम में चुनाव कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना वायरस का विश्वव्यापी संकट पैदा हो गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है. वहीं गत 6 मार्च को राज्य सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए तीनों जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित कराने की गुहार की है. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि चुनाव में कई लोग एक ईवीएम का उपयोग करते हैं.

यह भी पढ़ें : बेटी की मौत के बाद कलेजे पर पत्थर रखकर मां ने लगाई दुकान, पहले बेचे खिलौने फिर दी मासूम को अंतिम विदाई

ऐसे में यदि इस समय चुनाव हुए तो आमजन में संक्रमण हो सकता है. आंध्र प्रदेश में निगम चुनाव भी इसके चलते स्थगित किए गए हैं. ऐसे में नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की अंतिम तिथि से 6 सप्ताह के लिए चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाए.

जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश की गई है. वहीं आधा दर्जन से अधिक निजी व्यक्तियों ने भी जनहित याचिका पेश की है. मामले में हाईकोर्ट संभवत बुधवार को सुनवाई कर सकता है.

राज्य सरकार की ओर से सतीश कुमार शर्मा की याचिका में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 3 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए नवसृजित निगमों के लिए गत 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना से 6 माह की अवधि 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने को कहा था. इसकी पालना में राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवसृजित सभी 6 नगर निगम में चुनाव कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना वायरस का विश्वव्यापी संकट पैदा हो गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है. वहीं गत 6 मार्च को राज्य सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए तीनों जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित कराने की गुहार की है. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि चुनाव में कई लोग एक ईवीएम का उपयोग करते हैं.

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ऐसे में यदि इस समय चुनाव हुए तो आमजन में संक्रमण हो सकता है. आंध्र प्रदेश में निगम चुनाव भी इसके चलते स्थगित किए गए हैं. ऐसे में नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की अंतिम तिथि से 6 सप्ताह के लिए चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाए.

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