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खाप पंचायत को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दखल पर प्रदेश के आयोग ने जारी किया नोटिस - सीकर में खाप पंचायत

सीकर में शुद्धिकरण के नाम पर खाप पंचायत द्वारा चाचा-भतीजे के साथ ज्यादती के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है.

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खाप पंचायत को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दखल पर प्रदेश के आयोग ने जारी किया नोटिस
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Published : Feb 2, 2021, 10:35 PM IST

जयपुर. सीकर में शुद्धिकरण के नाम पर खाप पंचायत द्वारा चाचा-भतीजे के साथ ज्यादती के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है. जारी किए गए नोटिस में सीकर पुलिस अधीक्षक से 15 मार्च तक 4 बिंदुओं की पालना की रिपोर्ट मांगी गई है.

पढ़ें: Exclusive: पपला गुर्जर को पकड़ने गई टीम पर स्थानीय लोगों ने क्यों किया था पथराव

आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर नोटिस जारी करते हुए 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है. जिसमें खाप पंचायत के पंच-पटेलों पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने पीड़ित महिला पुरुष और दोनों पक्षों के परिजनों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाने के साथ ही पीड़ित महिला पुलिस और अन्य कोई परिजन जिनके किसी प्रकार की चोट लगी है या मानसिक अवसाद में है तो उनकी सरकारी खर्च पर निशुल्क जांच कराने के भी निर्देश शामिल हैं.

इसके अलावा आयोग ने यह भी सुनिश्चित किए जाने को कहा है कि पीड़ित परिवार को खाप पंचायत के पंच पटेल परेशान नहीं करें और भविष्य में खाप पंचायतों के आयोजन पर रोक लगाई जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए. इन चारों बिंदुओं पर आयोग ने सीकर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 15 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है.

जयपुर. सीकर में शुद्धिकरण के नाम पर खाप पंचायत द्वारा चाचा-भतीजे के साथ ज्यादती के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है. जारी किए गए नोटिस में सीकर पुलिस अधीक्षक से 15 मार्च तक 4 बिंदुओं की पालना की रिपोर्ट मांगी गई है.

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आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर नोटिस जारी करते हुए 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है. जिसमें खाप पंचायत के पंच-पटेलों पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने पीड़ित महिला पुरुष और दोनों पक्षों के परिजनों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाने के साथ ही पीड़ित महिला पुलिस और अन्य कोई परिजन जिनके किसी प्रकार की चोट लगी है या मानसिक अवसाद में है तो उनकी सरकारी खर्च पर निशुल्क जांच कराने के भी निर्देश शामिल हैं.

इसके अलावा आयोग ने यह भी सुनिश्चित किए जाने को कहा है कि पीड़ित परिवार को खाप पंचायत के पंच पटेल परेशान नहीं करें और भविष्य में खाप पंचायतों के आयोजन पर रोक लगाई जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए. इन चारों बिंदुओं पर आयोग ने सीकर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 15 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है.

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