जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर द्वितीय ने (sentenced the accused of rape) मां को धर्म बहन बनाकर उसकी बेटी से कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सज्जाद उर्फ कालू को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्त ने समाज में रिश्तों की गरिमा को कलंकित कर तार-तार किया है. पीड़िता विश्वास कर उसके साथ आई थी, लेकिन उसने उसका विश्वास तोड़ दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 30 जनवरी 2019 को पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी शादी 4 अप्रैल 2013 को हुई थी. उसके दो संतान हैं और वह मायके में रह रही थी. मार्च 2018 को अभियुक्त उसे अपना अवसाद दूर करने के लिए जयपुर साथ चलने को कहा. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने उसे अभियुक्त के साथ भेज दिया. यहां अभियुक्त ने उसे ईदगाह के पास मकान में रखा. इस दौरान अभियुक्त ने उसे नशीला ज्यूस पिलाया. जिसके चलते वह बेसुध हो गई और उसे होटल में होश आया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.
इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और वेश्यावृत्ति भी कराई. इसी बीच मौका देख कर 20 अगस्त 2018 को पीड़िता ने एक अन्य युवती के फोन से घरवालों को अभियुक्त के कृत्य की जानकारी दी. इस पर घरवालों ने आकर उसे अभियुक्त के चंगुल से छुड़ाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि लेनदेन के विवाद के चलते उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.