ETV Bharat / city

बड़ी खबर : स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली SLP

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित किए जाने के खिलाफ स्पीकर ने SLP दायर की थी, जिसे लेकर 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी थी. ऐसे में सोमवार को सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ले ली है. इस पर कांग्रेस का कहना था कि हम पूरी तैयारी के साथ दोबारा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.

RAJASTHAN NEWS, जयपुर न्यूज
स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एसएलपी
author img

By

Published : Jul 27, 2020, 12:22 PM IST

जयपुर. सचिन पायलट से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है. स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से याचिका पेश करने की अनुमति देते हुए एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में हाईकोर्ट जाएगी बसपा, BJP विधायक की याचिका पर भी सुनवाई आज

एसएलपी पर सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं. ऐसे में याचिका पर आगे सुनवाई नहीं चाहते हैं. इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. सिब्बल की ओर से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर उनकी ओर से पुनः याचिका दायर की जा सकती है. इस पर खंडपीठ ने पुनः याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर एसएलपी पर कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को एसएलपी के निर्णय अधीन रखा था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया था.

पढ़ें- राजभवन-सरकार के बीच टकराव की स्थिति, दूसरी बार लौटाई संसदीय कार्य विभाग को फाइल, मांगी जानकारी

दूसरी ओर बसपा विधायकों के दलबदल के विरुद्ध पेश प्रार्थना पत्र पर स्पीकर की ओर से 4 माह से सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर मदन दिलावर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में बसपा पार्टी की ओर से पक्षकार बनने की अर्जी पेश की गई है. मदन दिलावर की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी.

जयपुर. सचिन पायलट से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है. स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से याचिका पेश करने की अनुमति देते हुए एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें- 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में हाईकोर्ट जाएगी बसपा, BJP विधायक की याचिका पर भी सुनवाई आज

एसएलपी पर सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि मामले में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं. ऐसे में याचिका पर आगे सुनवाई नहीं चाहते हैं. इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. सिब्बल की ओर से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर उनकी ओर से पुनः याचिका दायर की जा सकती है. इस पर खंडपीठ ने पुनः याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर एसएलपी पर कोई आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को एसएलपी के निर्णय अधीन रखा था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया था.

पढ़ें- राजभवन-सरकार के बीच टकराव की स्थिति, दूसरी बार लौटाई संसदीय कार्य विभाग को फाइल, मांगी जानकारी

दूसरी ओर बसपा विधायकों के दलबदल के विरुद्ध पेश प्रार्थना पत्र पर स्पीकर की ओर से 4 माह से सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर मदन दिलावर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में बसपा पार्टी की ओर से पक्षकार बनने की अर्जी पेश की गई है. मदन दिलावर की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.