जयपुर. शहर के परकोटा क्षेत्र के लिए विशेष भवन विनियम लागू होंगे. करीब 1 सप्ताह पहले नीलामी नीति के प्रारूप पर चर्चा के बाद अब ये नए नियम के साथ लगभग तैयार है. ऐसे में इसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि अब नई नीलामी नीति के अनुसार अधिकतम बोली दाता को कई रियायतें दी जाएंगी.
धारीवाल ने आज अपने निवास पर भूमि निस्तारण नियम, जयपुर शहर की चारदीवारी के अंदर भवन विनियम और रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया. इस दौरान धारीवाल ने नीलामी नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया.
वहीं जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र को यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के बाद अब यहां विशेष भवन विनियम लागू करने और उनकी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है.
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साथ ही उन्होंने कहा कि चारदीवारी के अंदर परकोटा क्षेत्र कार्रवाई आगामी एक पखवाड़े में संभावित है. वहीं उन्होंने रामगढ़ बांध बहाव और भराव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण और निर्माणों को लेकर जेडीए प्रशासन को सख्त हिदायत दी. और इन्हें जल्द हटाए जाने को लेकर निर्देश दिए.
बता दें कि यूडीएच मंत्री की इस बैठक के दौरान यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा, निदेशक उज्ज्वल राठौड़, जेडीसी टी रविकांत और अन्य कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.