जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों पर नगर निगम सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं. नगर निगम टीम सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई कर रही है. 23 मई से 21 जून तक कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालना नहीं करने वालों से 5 लाख 63 हजार रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है.
रियलिटी चेक में ये आया सामने...
- बिना मास्क वाले विक्रेता- 486
- बिना मास्क वाले क्रेता- 229
- सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले- 58
- अतिक्रमण- 84
- जुर्माना राशि- 3 लाख 3 हजार 300
- कैरिंग चार्ज- 2 लाख 59 हजार 700
हालांकि नगर निगम पर दिया तले अंधेरा कहावत सार्थक हो रही है. जो निगम सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता पर कार्रवाई कर रहा है, उसी के मुख्यालय और जोन कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं. मुख्यालय पर जहां नागरिक सेवा केंद्र और आधार कार्ड केंद्र पर लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं जोन कार्यालयों पर भी कुछ यही हालात हैं.
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यहां कुछ लोग तो बिना मास्क लगाए भी पहुंच रहे हैं. इसे लेकर निगम कमिश्नर विजय पाल सिंह ने कहा कि निगम परिसर में पहले व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे और फिर भी कोई व्यक्ति कोरोना नियमों की पालना नहीं करेगा, तब चालान काटने की नौबत आएगी.
बता दें कि गृह विभाग के निर्देश पर 23 मई से निगम की विजिलेंस टीम ने कोरोना अपराध के खिलाफ जुर्माना राशि वसूलना शुरू किया था. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने, मास्क नहीं लगाने वाले और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. लेकिन अब निगम को खुद के गिरेबान में झांकना होगा.