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सिम कार्ड, मोबाइल विक्रेताओं को जयपुर पुलिस ने किया पाबंद, 'बिना पहचान पत्र के नहीं बेचें सिम और मोबाइल' - rajasthan news

जयपुर पुलिस ने 144 सीआरपीसी के तहत तमाम सिम और मोबाइल बेचने वाले विक्रेताओं को किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सिम और मोबाइल फोन ना बेचने के लिए पाबंद किया है. असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए आला अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है.

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पुलिस ने किया पाबंद
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Published : Feb 12, 2020, 6:39 PM IST

जयपुर. शहर के पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने शहर के तमाम सिम और मोबाइल बेचने वाले विक्रेताओं को 144 सीआरपीसी के तहत पाबंद किया है. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सिम और मोबाइल फोन नहीं बेचने के लिए कहा गया है.

सिम कार्ड और मोबाइल विक्रेताओं को पुलिस ने किया पाबंद

जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए आला अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है. जयपुर पुलिस को इनपुट मिला था, कि असामाजिक तत्व फर्जी पहचान पत्र या फिर बिना पहचान पत्र के सिम और मोबाइल खरीद कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं.

पढ़ेंः विधानसभा में गूंजा बाल श्रम और मानव तस्करी का मामला, श्रम मंत्री ने जताई यह मजबूरी!

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया, कि राजधानी के तमाम सिम और मोबाइल विक्रेताओं को 144 सीआरपीसी के तहत पाबंद करते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र लिए सिम कार्ड और मोबाइल नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही सिम कार्ड या मोबाइल खरीदने आए व्यक्ति के पहचान पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें, कि पहचान पत्र फर्जी नहीं है, उसके बाद ही व्यक्ति को सिम कार्ड या मोबाइल फोन बेचा जाए. इसके साथ ही तमाम थाना अधिकारियों और एसीपी को सिम और मोबाइल बेचने वाले विक्रेताओं का लगातार इंस्पेक्शन करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

जयपुर. शहर के पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने शहर के तमाम सिम और मोबाइल बेचने वाले विक्रेताओं को 144 सीआरपीसी के तहत पाबंद किया है. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के सिम और मोबाइल फोन नहीं बेचने के लिए कहा गया है.

सिम कार्ड और मोबाइल विक्रेताओं को पुलिस ने किया पाबंद

जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए आला अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है. जयपुर पुलिस को इनपुट मिला था, कि असामाजिक तत्व फर्जी पहचान पत्र या फिर बिना पहचान पत्र के सिम और मोबाइल खरीद कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं.

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एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया, कि राजधानी के तमाम सिम और मोबाइल विक्रेताओं को 144 सीआरपीसी के तहत पाबंद करते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र लिए सिम कार्ड और मोबाइल नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही सिम कार्ड या मोबाइल खरीदने आए व्यक्ति के पहचान पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें, कि पहचान पत्र फर्जी नहीं है, उसके बाद ही व्यक्ति को सिम कार्ड या मोबाइल फोन बेचा जाए. इसके साथ ही तमाम थाना अधिकारियों और एसीपी को सिम और मोबाइल बेचने वाले विक्रेताओं का लगातार इंस्पेक्शन करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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