जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के दलबदल के मामले में विधानसभा स्पीकर, सचिव और दल बदल करने वाले 6 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने यह आदेश बसपा पार्टी और मदन दिलावर की एसएलपी पर दिए.
एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के पिछले 24 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें हाईकोर्ट ने बसपा की याचिका को खारिज करते हुए दलबदल का मामला स्पीकर के समक्ष उठाने की छूट दी थी. SLP में कहा गया कि बसपा विधायकों को सत्ता का लालच देकर कांग्रेस में शामिल किया गया है. इसके विरुद्ध पार्टी पहले स्पीकर के समक्ष की गई, जहां सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका पेश की गई लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दल बदल के मामले को विधानसभा स्पीकर के सामने उठाने को कहा.
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SLP में मदन दिलावर की ओर से कहा गया कि अब विधानसभा अध्यक्ष उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर मामले में दिशा-निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पीकर सहित को नोटिस जारी कर जवाव तलब किया है.