जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 35 साल रखने पर राजस्थान हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वर्षा बिस्सा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जिला न्यायाधीश के 85 पदों पर भर्ती निकाली गई है. संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत इस भर्ती में शामिल होने के लिए अधिवक्ता के पास सात साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी है. जबकि न्यूनतम आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है.
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वहीं दिल्ली और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में भी 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा नहीं है. जबकि राजस्थान में डीजे कैडर भर्ती नियमों में न्यूनतम आयु सीमा की बाध्यता तय की गई है. याचिकाकर्ता ने इसे पूर्व में हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी. लेकिन अदालत ने केवल हाईकोर्ट प्रशासन ने जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भर्ती में शामिल नहीं किया था.
जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती में शामिल करने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है.