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सवाई माधोपुर नगर परिषद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - जयपुर

सवाई माधोपुर नगर परिषद चेयरमैन विमला शर्मा की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान चेयरमैन के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

सवाई माधोपुर नगर परिषद चेयरमैन के अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम पर रोक
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Published : Jul 20, 2019, 9:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद की चेयरमैन के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश चेयरमैन विमला शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि गत दस जुलाई को याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने का नोटिस जारी किया गया. वहीं शनिवार को बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कर दिया. जबकि बैठक में शामिल होने के लिए नियमानुसार स्थानीय एमएलए को नहीं बुलाया गया. वहीं स्थानीय एमपी ने संसद का सत्र चलने का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया था.

इसके अलावा राज्य सरकार ने भी गत 11 जून को परिपत्र जारी कर सत्र चलने तक ऐसी बैठकों को आहूत नहीं करने के आदेश दिए थे. वहीं याचिकाकर्ता को दिए नोटिस में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी भी नहीं दी गई. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमएलए, एमपी को नोटिस दिए गए थे. वहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद की चेयरमैन के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश चेयरमैन विमला शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि गत दस जुलाई को याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने का नोटिस जारी किया गया. वहीं शनिवार को बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कर दिया. जबकि बैठक में शामिल होने के लिए नियमानुसार स्थानीय एमएलए को नहीं बुलाया गया. वहीं स्थानीय एमपी ने संसद का सत्र चलने का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया था.

इसके अलावा राज्य सरकार ने भी गत 11 जून को परिपत्र जारी कर सत्र चलने तक ऐसी बैठकों को आहूत नहीं करने के आदेश दिए थे. वहीं याचिकाकर्ता को दिए नोटिस में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी भी नहीं दी गई. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमएलए, एमपी को नोटिस दिए गए थे. वहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

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